GST Council Meet: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. कुछ उत्पादों पर जीएसटी रेट को कम किया गया है तो वहीं राज्यों के बकाया जीएसटी रकम जारी करने के लिए भी फैसला लिया है. पान मसाला और गुटखा पर लगने वाले GST के ऊपर भी चर्चा की गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 फरवरी को नई दिल्ली में पूरी हुई. इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, अन्य राज्यों के वित्त मंत्री और अधिकारी मौजूद रहें. बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं. आइए जानते हैं जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक की 10 खास बातें कौन कौन सी रहीं.
बैठक की 10 बड़ी बातें
- पांच साल का राज्यों का बकाया 16,982 करोड़ रुपये के जीएसटी रकम जारी कर दिया गया
- जीएसटी काउंसिल ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कोर्ट और ट्रिब्यूनल की ओर से आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर कर लगाने का फैसला किया.
- लिक्विड गुड़ (राब) पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर शून्य या 5 फीसदी कर दिया गया है. खुला खरीदने पर शून्य और पूर्व-पैक और लेबल किए जाने पर 5 फीसदी टैक्स लागू होगा
- पेंसिल और शार्पनर पर GST 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया.
- कुछ शर्तों के तहत टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर पर GST को 18 फीसदी से घटाकर शून्य किया गया.
- कोयले के रिजेक्ट पर जीएसटी में छूट दी गई.
- एजुकेशन इंस्टिट्यूट में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा सेवाओं के लिए जीएसटी छूट दी गई.
- वर्ष 2023 से विशेष रूप से जीएसटी फॉर्म 9 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क में संशोधन किया गया है. छोटे टैक्सपेयर्स को इस तरह के विलंब शुल्क को कम कर दिया है, जिनका वार्षिक कारोबार 20 करोड़ रुपये तक है.
- GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल लाग्वेज में परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया और मसौदे में संशोधन अगले 5-6 दिनों में जारी किया जाएगा.
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