GST Council Meet: देश में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 49वीं बैठक (49th GST Council Meeting) का आयोजन 18 फरवरी को होना है. इस बैठक से पहले थिंक टैंक समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी काउंसिल को कारोबार में कर छूट सीमा को बढ़ने की मांग रखी है. GTRI ने कहा कि, देश के कारोबार में कर छूट सीमा सालाना आधार पर 1.5 करोड़ रुपये तक होनी चाहिए. जानिए क्या है अपडेट..


जीटीआरआई ने रखी मांग


ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल को जीएसटी छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग रखी है. साथ ही राज्य-वार पंजीकरण की आवश्यकता को खत्म करने की मांग रखी है. अभी GST नेटवर्क में 1.4 करोड़ से अधिक पंजीकृत करदाता है, जो इसे अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच है. 


MSME के लिए बनेगा गेम चेंजर


जीटीआरआई (GTRI) ने 7 सुधारों की सिफारिश की मांग की है. जीटीआरआई ने कहा कि, जीएसटी परिषद को अब अनुपालन को आसान बनाकर लाभ को मजबूत करने की जरूरत है. जीएसटी छूट (GST Exemption) की सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया जाए, तो इससे भारत के एमएसएमई क्षेत्र (MSME Sector) के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा. साथ ही उन्हें रोजगार सृजन और विकास के रास्ते पर स्थापित करने में मदद मिलेगी. 


कम हो जीएसटी भार 


वर्तमान में GST के लिए पंजीकरण उन फर्मों के लिए वैकल्पिक है, जिनका सालाना कारोबार माल के लिए 40 लाख रुपये से कम है और सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये है. कुल पंजीकरण में 84 प्रतिशत के लिए 1.5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वाली फर्में शामिल है. ये कुल टेक्स में 7 प्रतिशत से कम का योगदान करती है. अगर ऐसा होता है तो नई सीमा जीएसटी भार को काफी कम करेगी. 


वित्त मंत्री सीतारामन करेंगी अध्यक्षता 


जीएसटी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया (GST Council Of India) ने अपने आधिकारिक ट्विटर (Twitter) पर इस बैठक की जानकारी दी है. कॉउन्सिल ने कहा कि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन शनिवार 18 फरवरी को होना है. आम बजट (Budget 2023-24) पेश होने के बाद यह पहली बैठक है. 


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