GST Council Meeting: आज जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक संपन्न हो गई. मीटिंग में कई जरूरी फैसले लिए गए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) की परिभाषा को तय किया गया है. यह फैसला किया गया है कि अब SUV पर 22% कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) लगेगा.


वित्त मंत्री ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि महंगे दरों में बिकने वाली सभी गाड़ियों को एसयूवी के कैटेगरी में डाल दिया गया है. ऐसे में इस तरह की गाड़ियों को आम बोलचाल की भाषा में SUV कहा जाता है.


मीटिंग में SUV की परिभाषा को किया गया तय
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एसयूवी गाड़ियों की परिभाषा तय की गई है. कहा गया है कि 1500CC की से अधिक क्षमता वाली गाड़ियों, 4000 mm से ज्यादा की लंबाई और 170 mm से अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस की गाड़ियों को एसयूवी कहा जाता है. साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि इस बैठक में SUV की नई परिभाषा को बताया गया है. 


मीटिंग में बताया गया है कि इन 1500 CC की से अधिक क्षमता बाली गाड़ियों, 4000 mm से ज्यादा की लंबाई और 170 mm से अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस की गाड़ियों यानी एसयूवी पर 28 फीसदी GST और 22 फीसदी सेस लगेगा. ऐसे में इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट 50 फीसदी हो जाएगा. इसके साथ वित्त मंत्री यह भी कहा कि SUV और MUV कैटेगरी की गाड़ियों चर्चा तक शुरू हुई जब यह पूरा गया कि क्या सेडान को SUV की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए यह नहीं.


व्हीकल इंडस्ट्री ने किया फैसले का स्वागत
जीएसटी मीटिंग में SUV की नई परिभाषा बताए जाने के बाद ही व्हीकल इंडस्ट्री के वाहन उद्योग निकाय सियाम ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. निकाय ने कहा कि वित्त मंत्रालय से इस मामले पर जो चर्चा हुई थी वह फैसला बिल्कुल उस चर्चा के मुताबिक ही लिया गया है. अब सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि किन गाड़ियों पर 28 फीसदी जीएसटी और 22 फीसदी कंपनसेशन सेस लगेगा.


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