GST Council: आम जनता को राहत, 1 जनवरी से नहीं लागू होगी कपड़ों पर जीएसटी की बढ़ी हुई दर-GST काउंसिल का फैसला
GST Hike on Textiles Rollback: जीएसटी काउंसिल ने पहले कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला लिया था और इसे 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने का फैसला लिया था जिसे आज वापस ले लिया गया है.
GST Rules: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने आज कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है. जीएसटी काउंसिल ने पहले कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला लिया था और इसे 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने का फैसला लिया था. कई राज्य और टेक्सटाइल यूनियन इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे.
टेक्सटाइल सेक्टर पर बढे़ जीएसटी को टालने पर हुई चर्चा
जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि एक जनवरी 2022 से टेक्सटाइल उत्पादों पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकारें और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीएसटी रेट बढ़ाने का विरोध कर रही थीं. लिहाजा आज की जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ों पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के फैसले को टालने पर चर्चा हुई और इसका फैसला ले लिया गया.
दिल्ली समेत कई राज्यों ने किया था विरोध
परिषद की 17 सितंबर को हुई पिछली बैठक में फुटवियर एवं कपड़ों पर जीएसटी दर संशोधित करने का फैसला लिया गया था. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला आम आदमी के अनुकूल नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए. तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक के इस इकलौते एजेंडा का समर्थन कई राज्य कर रहे हैं और इस कदम को रोका जाना चाहिए.
GST के चार स्लैब हैं फिलहाल
फिलहाल जीएसटी दरों के चार स्लैब हैं. 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. जीएसटी के 12 फीसदी और 18 फीसदी स्लैब को मिलाकर एक स्लैब बनाने की मांग हो रही है. वहीं राज्यों के वित्त मंत्री ने टेक्सटाईल पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने का विरोध कर रहे थे जिसके बाद ये फैसला लिया गया है.