GST on Crematorium Services: क्या श्मशान सेवाओं पर भी लगेगा GST? सरकार की ओर से ये है जवाब, जानें
GST on Crematorium Services: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 'श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी' लगा दिया गया है. क्या ये सच है? जानें यहां.
GST on Crematorium Services: जीएसटी की हालिया संशोधित दरों के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया कि अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर सरकार ने जीएसटी लगा दिया है और वो भी 18 फीसदी की ऊंची दर से. हालांकि सरकार की ओर से इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है.
क्या है वायरल हो रहे मैसेज में
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 'श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी' लगा दिया गया है. इसके तहत अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा. जानिए पीआईबी फैक्ट चैक ने इस बारे में क्या कहा है.
क्या हैं PIB Fact Check में
PIB Fact Check ने केंद्र सरकार द्वारा श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगने की खबर को फर्ज़ी बताया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर साफ किया है कि यह दावा भ्रामक है. अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है. इस बारे में 18 फीसदी जीएसटी केवल कार्य अनुबंधों के लिए लागू किया गया है, सेवाओं पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया गया है.
आप भी करा सकते हैं फैक्ट चेक
अगर आपके पास में भी कोई इस तरह का मैसेज आता है तो आप उसकी सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए पीआईबी के जरिए फैक्ट चेक करा सकते हैं. इसके लिए आपको ऑफिशियल लिंक https://factcheck.pib.gov.in/ पर विजिट करना है. इसके अलावा आप वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः pibfactcheck@gmail.com पर भी वीडियो भेज सकते हैं.
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