GST Council: कई प्रोडक्ट्स पर लगने वाली जीएसटी दर (GST Tax Rate) को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अगर आप भी पैकेट बंद प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि आपको उन प्रोडक्ट्स पर कितना टैक्स देना होगा. जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है.
18 जुलाई से लागू होंगी नई दरें
आपको बता दें टैक्स की दरों में बदलाव 18 जुलाई से लागू हो जाएगा. बता दें पहले से पैक और लेबल वाले गेहूं का आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ पर 5 फीसदी कर लगेगा.
ट्रेटा पैक पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी
इसी तरह टेट्रा पैक पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. साथ ही चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा शुल्क लिया जाता है. एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 फीसदी शुल्क लगेगा. इसके आलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा.
कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर अभी होगा और विचार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने यहां दो दिवसीय बैठक में अपने द्वारा नियुक्त विभिन्न समूहों द्वारा दरों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स की दरों में बदलाव किया है. हालांकि, परिषद ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर जीओएम की रिपोर्ट पर आगे विचार-विमर्श करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही इस रिपोर्ट को मंत्रियों के पैनल में वापस भेजने का फैसला किया.
28 फीसदी टैक्स लगाने का था प्रस्ताव
बता दें गोवा के वित्त मंत्री चाहते थे कि कैसीनो पर लागू होने वाली जीएसटी दर पर और चर्चा हो और इस संदर्भ में ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ दोनों पर भी फिर से विचार किया जाएगा. पैनल ने तीनों गतिविधियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी और उन्हें जुए के बराबर किया था.
अगस्त की बैठक में होगी चर्चा
आपको बता दें नई रिपोर्ट 15 जुलाई तक तैयार होने की उम्मीद है और परिषद अगस्त में अपनी अगली बैठक में इस पर विचार करेगी.
होटल के कमरों पर कितना लगेगा टैक्स?
इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है. इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.
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