GST Council Meeting: क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम (Health - LIfe Insurance Premium) पर से लगने वाली जीएसटी (GST) को हटाने की तैयारी है? हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर वसूले जाने वाले जीएसटी पर चर्चा के लिए 9 सितंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक बुलाई गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की ये 54वीं बैठक होगी जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री के साथ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर वसूले जाने वाले जीएसटी पर चर्चा की जाएगी. 


मानसून सत्र में विपक्ष ने उठाया था मुद्दा 


जीएसटी काउंसिल का एजेंडा अभी तय नहीं है लेकिन संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ था. बीते हफ्ते खत्म हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों से लेकर संसद के बाहर बैनर पोस्टर लेकर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर सरकार को घेरा था. इसके बाद वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री को सफाई भी देना पड़ा. वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि आने वाले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त मंत्री के साथ चर्चा की जाएगी. विपक्ष ही नहीं सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) के प्रीमियम के भुगतान पर से जीएसटी को हटाने की मांग की है. तो संसद की स्थाई समिति भी इसकी सिफारिश कर चुकी है. 






जीएसटी पर सरकार विपक्ष में तकरार 


राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों का सदन के भीतर हमले का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो 18 फीसदी जीएसटी लगता है उसमें 9 फीसदी सीधे राज्यों के खाते में जाता है. और जो केंद्र के पास टैक्स आता है उसमें से भी 42 फीसदी टैक्स डिवॉल्यूशन पूल में से राज्यों को जाता है. यानि 100 रुपये से 74 रुपये राज्यों के पास ही वसूले जाने वाले जीएसी में से जाता है. उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस पर केवल केंद्र सरकार जीएसटी वसूलती है. 


मेडिक्लेम प्रीमियम पर 24,530 करोड़ GST वसूली


मानसून में ही वित्त राज्यमंत्री ने लिख्त जवाब में बताया कि बीते तीन सालों में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी लगाकर 21,256 करोड़ रुपये और  हेल्थ रीइंश्योरेंस प्रीमियम पर 3274 करोड़ रुपये जीएसटी वसूली की गई है. उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने के बाद से ही हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटी लग रहा है. 


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