रेलवे की कैटरिंग सेवाओं पर लगेगा 5% जीएसटी: एक जैसे होंगे दाम
मंत्रालय के इस कदम से गाड़ियों, प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों व पेयों पर लागू जीएसटी दर में समानता आएगी.
नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि भारतीय रेलवे या आईआरसीटीसी के जरिए गाड़ियों, प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पर आपूर्ति किए जाने वाले भोजन व पेय पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा. वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को इस बारे में रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा है ताकि किसी भी तरह के संदेह या अनिश्चितता को दूर किया जा सके.
मंत्रालय के इस कदम से गाड़ियों, प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों व पेयों पर लागू जीएसटी दर में समानता आएगी और अलग-अलग स्टेशनों पर मिलने वाले खाने-पीने की चीजों और पेय पदार्थों के लिए एक जैसी कीमत वसूली जा सकेगी.
बयान में कहा गया है, यह साफ किया जाता है कि भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन( आईआरसीटीसी) या इनके लाइसेंसधारक द्वारा रेलगाड़ी, प्लेटफार्म में उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन व पेय पदार्थों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
देश में इस नए टैक्स सिस्टम जीएसटी की शुरुआत एक जुलाई 2017 से हुई थी.
आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर के देवर से सीबीआई ने की पूछताछ हर 5 में से तीन गाड़ी चलाते वक्त करते हैं मोबाइल का इस्तेमाल हॉन्गकॉन्ग में है नीरव मोदीः विदेश मंत्रालय ने जमा किया अरेस्ट ऑर्डर धन्नासेठों के विदेश भागने के मामलों के लिए समिति, बकाया वसूली की तैयार होगी योजना