नई दिल्ली: ई-कामर्स कंपनियों और टीडीएस (टैक्स डिडक्टड ऑन सोर्स) काटने वाले 25 जून से खुद का जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. उस दिन पोर्टल नए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर खुलेगा.


इसके अलावा मौजूदा एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) देने वालों को जीएसटीएन पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए एक और मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन रविवार को खुलेगा जो तीन महीने तक जारी रहेगा. जीएसटीएन पोर्टल 25 जून से पंजीकरण के नए आवेदन स्वीकार करेगा. जीएसटी सिस्टम में कारोबार करने के लिए जीएसटीएन पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है. कारोबारियों को इस पोर्टल पर महीने की पूरी सप्लाई के आंकड़े डालने होंगे और रिटर्न फार्म जमा करना होगा.


जीएसटीएन ने बयान में कहा कि जीएसटी प्रैक्टिशन, टीडीएस और ई-कामर्स परिचालकों के लिए भी पंजीकरण शुरू होगा. नई कर व्यवस्था के लिए आईटी आधार उपलब्ध कराने वाली कंपनी जीएसटीएन मौजूदा कर दाताओं को भी वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से 5 दिन पहले ट्रांसफर का मौका देगी. कुल 81 लाख टैक्सपेयर्स में से 65.5 लाख पहले ही इस पोर्टल पर ट्रांसफर हो चुके हैं.


जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. यदि आप इस पर नहीं आ पाए हैं तो आपको एक और मौका मिलेगा. यह कानून कहता है कि जो कोई भी उन करों के तहत पंजीकृत हैं जो जीएसटी में समाहित हो जाएंगे, यदि उनके पास वैलिड पैन नंबर है तो उन्हें वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. यह पोर्टल 25 जून से जीएसटी पेशेवरों के नामांकन के लिए भी 25 जून को खुलेगा. जीएसटीएन पोर्टल 8 नवंबर से 30 अप्रैल तक खुला था.उसके बाद जून में भी इसे मौजूदा करदाताओं के नामांकन के लिए 15 दिन खोला गया था.