GST Revised Rates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई तरह के सामानों पर जीएसटी रेट्स में बदलाव की घोषणा की थी. इन सामानों में स्टेशनरी आइटम्स से लेकर परीक्षा संस्थानों और खाने की वस्तुओं पर जीएसटी रेट में परिवतर्न किया था. ये बदले हुए रेट्स आज से लागू हो गए हैं और आज 1 मार्च से आपको इन उत्पादों पर बदला हुआ टैक्स देना होगा. 


आज से इन उत्पादों और सर्विसेज पर बदला जीएसटी


जीएसटी काउंसिल ने राब (लिक्विड गुड़) और पेंसिल शार्पनर जैसे उत्पादों के अलावा कुछ सर्विसेज पर टैक्स घटा है. 


पेंसिल शार्पनर्स


वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से पेंसिल शार्पनर्स पर  18 फीसदी की बजाए 12 फीसदी की दर से जीएसटी लागू हो गया है और इसके चलते पेंसिल शार्पनर सस्ते हो गए है. 


लिक्विड गुड़


राब (लिक्विड गुड़) के ऊपर जीएसटी हटा दिया है. अगर ये खुला या रिटेल में बेचा जाता है तो इस पर शून्य फीसदी टैक्स लागू हो गया है. वहीं अगर पैकेज्ड और लेबल्ड गुड़ है तो इस पर आज से 5 फीसदी जीएसटी लागू हो गया है.


टैग ट्रैकिंग डिवाइसेज


टैग ट्रैकिंग डिवाइसेज या डेटा लॉगर किसी कंटेनर पर पहले से फिक्स है तो इस पर कोई अलग आईजीएसटी नहीं लगाया जा सकेगा. वहीं ऐसे कंटेनर्स पर भी शून्य आईजीएसटी को लागू किया जा रहा है.


सालाना रिटर्न भरने वालों पर जीएसटी में छूट


केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय ने GSTR-9 फॉर्म के तहत सालाना रिटर्न भरने वाले लोगों के लिए लेट फाइलिंग करने वालों के लिए लेट फीस को भी कम कर दिया है. 2022-23 के बाद से किसी एक वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपये तक के कुल टर्नओवर वाले लोगों के लिए लेट फीस घटाकर 100 रुपये प्रति दिन कर दी गई है. वहीं 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए 50 रुपये प्रति दिन की लेट फीस तय कर दी है. दोनों ही स्थितियों में अधिकतम जीएसटी टर्नओवर का 0.04 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है.


एग्जाम संस्थानों पर जीएसटी में बदलाव


इसके अलावा एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्थानों के लिए भी जीएसटी में बदलाव करने की घोषणा जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद की गई थी.


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