जीएसटी लागू होने पर सुबह की चाय-कॉफी का जायका और होगा बेहतर
नई दिल्ली: जीएसटी लागू होने के बाद दिन की शुरुआत बेहतर होगी. कम से कम वित्त मंत्रालय के ताजा बयान से तो ऐसा ही लगता है. मंत्रालय का दावा है कि चीनी, चाय, कॉफी (इंस्टैंट को छोड़कर) औऱ दूध पाउडर पर जीएसटी की दर, मौजूदा टैक्स दर से कम होगी. दूध को जीएसटी से बाहर रखा गया है. जीएसटी यानी वस्तु व सेवा कर देश भर को एक बाजार बनाने वाली व्यवस्था है.
सरकार ने पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने की योजना बनायी है. इसी सिलसिले में 18-19 मई को श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल को 1200 से भी ज्यादा सामान और लॉटरी को छोड़ तमाम सेवाओं के लिए जीएसटी की दर तय की गयी. जीएसटी ळागू होने के बाद केद्र और राज्य सरकारों की ओऱ से लगाने वाले अलग-अलग करों को मिलाकर एक ही कर लगेगा. साथ ही कर पर कर नहीं लगेगा. सरकार का दावा है कि इससे आम गों की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा.
वित्त मंत्रालटय के मुताबिक, अभी चीनी पर 71 रुपये प्रति क्विंटल की दर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और 124 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शुगर सेस लगता है. सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स वगैरह मिला दे प्रभावी रुप से कर की दर 8 फीसदी हो जाती है, जबकि 5 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है.
चाय औऱ कॉफी (इंस्टैंट कॉफी को छोड़कर) पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती जबकि वैट की दर 5 फीसदी है. सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स वगैरह मिला दे प्रभावी रुप से कर की दर 7 फीसदी हो जाती है, जबकि 5 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है.
दूध पाउडर पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती जबकि वैट की दर 5 फीसदी है. सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स वगैरह मिला दे प्रभावी रुप से कर की दर 7 फीसदी हो जाती है, जबकि 5 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है.