GST Update: जीएसटी ( Goods & Services Tax) भुगतान करने वाले जीएसटी टैक्सपेयर्स (GST Taxpayers) जो अपना वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स जीएसटी अथॉरिटी को नहीं सौंपेंगे तो ऐसे टैक्सपेयर्स एक सितंबर 2024 से आउटवार्ड सप्लाई रिटर्न जीएसटीआर-1 (GSTR-1) नहीं फाइल कर सकेंगे. जीएसटी नेटवर्क (GST Network ) ने एक एडवाइजरी जारी कर ये बातें कही है. 


जीएसटी के नियम 10ए के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर वैलिड बैंक खाते का डिटेल्स देना जरूरी है या फॉर्म जीएसटीआर-1 में गुड्स या सर्विसेज या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा (आईएफएफ) का उपयोग करने से पहले दोनों में जो पहले हो उश दौरान बैंक खाते का डिटेल देना जरूरी है. 


जीएसटीएन ने 23 अगस्त को जारी एडवाइजरी में कहा, ये नियम एक सितंबर, 2024 से लागू हो रहा है. इसलिए अगस्त, 2024 से आगे की टैक्स पीरियड के लिए टैक्सपेयर्स जीएसटी पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में वैलिड बैंक खाते का विवरण दिए बगैर जीएसटीआर-01/आईएफएफ  दाखिल नहीं कर पाएंगे. 


जीएसटी काउंसिल ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में फर्जी और धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी. इस संशोधन के मुताबिक रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ में बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले अपने नाम और पैन वाले बैंक खाते का विवरण देना आवश्यक होगा.  


एडवाइजरी में जीएसटीएन ने उन सभी करदाताओं जिन्होंने अभी तक वैध बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है उसे कहा गया है कि वे जीएसटी पोर्टल  पर जाकर अपने पंजीकरण विवरण में अपने बैंक खाते की जानकारी को जोड़ लें. जीएसटीएन एडवाइजरी के मुताबिक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वैलिड बैंक खाते के डिटेल्स न होने पर आप अगस्त, 2024 की रिटर्न अवधि से जीएसटीआर-1 या आईएफएफ दाखिल नहीं कर पाएंगे. 


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