नई दिल्लीः किसी कंपनी या व्यावसायिक संस्था को वकील की कानूनी सेवाएं वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में आएंगी. हालांकि वही वकील यदि किसी व्यक्ति को कानूनी सेवाएं मुहैया कराता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा.


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कानूनी सेवाओं पर जीएसटी के प्रावधानों पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि कर लगाने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मतलब पहले भी व्यावसायिक संस्था को मुहैया करायी जाने वाली सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगता था और व्यक्ति को दी जाने वाली पर नहीं. यही व्यवस्था जीएसटी में भी लागू होगी.


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ताजा बयान का मकसद कर लगाने के तरीके बारे मे स्थिति साफ करने की है. गौर करने की बात ये है कि कर दो तरीके से लगाया जाता है, फ़ॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज के तहत कर लगाने और सरकारी खजाने मे जमा कराने की जिम्मेदारी सेवा मुहैया कराने वाली की होती है जबकि रिवर्स चार्ज में ये काम सेवा लेने वाली की होगी.


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वित्त मंत्रालय का कहना है कि कंपनी या किसी भी व्यावसायिक सेवा को वकील की ओर से दी जाने वाली कानूनी सेवाओं पर जीएसटी रिवर्स चार्ज व्यवस्था के दायरे में आएगी. मतलब ये कि जो कंपनी या व्यावसायिक संस्था वकील की सेवा ले रही है, वो फीस का भुगतान जीएसटी काटने के बाद करेगी. यहां कानूनी सेवाओं का मतलब कोर्ट, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मामले को सामने रखना है. रिवर्स चार्ज की व्यवस्था उस सूरत में भी लागू होगी अगर कानूनी सेवा मुहैया कराने का करार किसी और वकील या लॉ फर्म के साथ हुआ है और उसी करार के तहत कोई और वकील कानूनी सेवा दे रहा है.


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वित्त मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि वकील का यहां मतलब व्यक्तिगत वकील के साथ वरिष्ठ वकील (सीनियर एडवोकेट) या वकीलों का संस्था भी है. इनमें से किसी की ओर से कंपनी या व्यावसायिक संस्था को मुहैया करायी जाने वाली कानूनी सेवा पर रिवर्स चार्ज व्यवस्था के जरिए जीएसटी लगेगा. अगर कोई वरिष्ठ वकील किसी कंपनी या व्यावसायिक संगठन की कोर्ट, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में नुमाइंदगी करता है तो वहां भी जीएसटी की समान व्यवस्था होगी.



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