GST Return Deadline News: अब इस तारीख तक फाइल कर पाएंगे GST रिटर्न, CBIC ने दी बड़ी जानकारी
GST Return Deadline News : 10 जनवरी को जीएसटी पोर्टल के डाऊन रहने के कारण जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने के अलावा कारोबारियों के और भी काम रुक गए थे.
GST Return Deadline News : जीएसटी पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी के कारण जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल कर पाए कारोबारियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) ने जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की समय-सीमा 13 जनवरी तक बढ़ा दी है. सीबीआईसी ने देर शाम एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है. एक्स पर पोस्ट से इसकी जानकारी मिलते ही अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाने के कारण डरे कारोबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. दिन में सीबीआईसी की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई थी कि जीएसटी पोर्टल तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है.
इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है. हम आशा करते हैं कि यह 12 बजे के बाद फिर से काम करने लगेगा. हालांकि दिन में ही एक्स पर पोस्ट के जरिए बता दिया गया था कि समय-सीमा बढाने पर विचार किया जा रहा है. अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 का जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की समय-सीमा के 13 जनवरी तक बढ़ाने के साथ ही क्यूआरएमपी स्कीम के तहत टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर्स के लिए समय-सीमा 15 जनवरी तक बढ़ाई गई है.
इसलिए भी बढ़ाई गई सीमा
जीएसटीआर-1 फॉर्म फाइल करने की समय-सीमा पहले 11 जनवरी तक रखी गई थी. समय-सीमा बढ़ाने के पीछे बड़ा कारण तकनीकी बाधा तो है ही, लेकिन यह भी ध्यान रखा गया है कि 11 जनवरी को शनिवार है. जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वर्किंग डे नहीं होता है.
समय-सीमा नहीं बढ़ने से ये होता नुकसान
10 जनवरी को जीएसटी पोर्टल के डाऊन रहने के कारण जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने के अलावा कारोबारियों के और भी काम रुक गए थे. पिछले डाटा की जानकारी हासिल करने और सरकारी नोटिस का जवाब देने जैसे काम नहीं किए जा सके. अगर यह समय-सीमा नहीं बढ़ती तो जीएसटीआर-1 फॉर्म भरे बिना जीएसटीआर-2बी नहीं बनाया जा सकता था. यह बने बिना कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल नहीं हो पाता. जीएसटीआर-2बी बिना कारोबारियों को जीएसटी से जुड़े सारे टैक्स बकाये का भुगतान नगद में करना पड़ता. इससे कारोबारियों के कैश फ्लो पर भी असर पड़ सकता था. जो कंपनियां बड़ी मात्रा में इनपुट क्रेडिट हासिल करती हैं, उनके लिए काफी समस्या हो सकती थी.
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