रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज डेवलपर्स को बड़ा झटका लगा है. गुरुग्राम रेरा ने उसे प्रोजेक्ट एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है. रियल एस्टेट सेक्टर की स्थानीय नियामक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम ने रेरा एक्ट के अनुपालन में खामी पाए जाने के चलते एक्सटेंशन अप्लिकेशन को रिजेक्ट किया है.


गोदरेज के अप्लिकेशन में कई खामियां


गुरुग्राम रेरा का कहना है कि गोदरेज डेवलपर्स ने रियल एस्टेट (रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 का सही से अनुपालन नहीं किया है. कई बार बताए जाने के बाद भी गोदरेज डेवलपर्स के प्रमोटर अप्लिकेशन में सुधार करने में असफल रहे. जिन चीजों में उन्हें सुधार करने के लिए कहा गया था, उनमें लाइसेंस के रिन्युअल और क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में बैंक बैलेंस के बारे में दी जाने वाली जानकारियां शामिल हैं.


पिछले साल जून में एक्सपायरी


रियल एस्टेट कंपनी ने रेरा एक्ट के सेक्शन 6 के तहत अप्लिकेशन दिया था. कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन में एक्सटेंशन की मांग कर रही है. गोदरेज की रियल एस्टेट कंपनी गुरुग्राम के सेक्टर 85 में गोदरेज एयर फेज-4 के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर 2018 में रेरा का रजिस्ट्रेशन मिला था, जो जून 2023 तक ही वैलिड था.


इस कारण करना पड़ा रिजेक्ट


गोदरेज ने एक्सटेंशन के लिए पहले ही आवेदन लगा दिया था, लेकिन अथॉरिटी को उसके आवेदन में कई खामियां मिली थीं. रेरा का कहना है कि कंपनी को कई बार खामियों की जानकारी देकर उन्हें ठीक करने के लिए कहा गया. रेरा ने इस साल फरवरी में आखिरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन कंपनी की ओर से उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया. अंतत: रेरा ने अप्लिकेशन को रिजेक्ट करने का फैसला लिया.


लोगों से बुकिंग न करने की अपील


रेरा का कहना है कि अप्लिकेशन को रिजेक्ट किए जाने के बाद प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा. इस संबंध में बैंकों को पहले ही लेटर भेजे जा चुके हैं. रेरा ने आम लोगों को भी आगाह किया है कि वे गोदरेज के संबंधित प्रोजेक्ट में बुकिंग न करें. साथ ही कंपनी को किसी तरह के थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने से भी मना किया गया है.


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