ITR Refund Status 2022: क्या अब तक नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड, तो ऐसे चेक करें स्टेटस!
Income Tax Refund: अगर आप भी रिफंड का इंतजार कर रहे और रिफंड स्टेटस जानना चाहते हैं तो इस प्रकार रिफंड स्टेटस जान सकते हैं. दो तरीकों के जरिए इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है.
Income Tax Refund Status 2022: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी. इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक 11 सितंबर 2022 तक अब तक 6.16 करोड़ टैक्सपेयर्स ने 2022-23 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है. जिसमें से 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग हो चुकी है. लेकिन रिटर्न दाखिल करने के बाद वैसे टैक्सपेयर्स की बेचैनी बढ़ती जा रही है जिन्हें रिफंड का इंतजार था.
इनकम टैक्स विभाग ने कई टैक्सपेयर्स को रिफंड भेज दिया है लेकिन कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्हें रिफंड का इंतजार है. आपके लिए ये जानना बेहद जरुरी है कि रिफंड टैक्स विभाग तभी रिफंड जारी करेगा जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस्ड हो जाएगा और आपको U/S 143(1) के तहत टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग होने की सूचना ईमेल और एसएमएस के जरिए मिल जाएगी. आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर रिटर्न के स्टेटस का पता लगा सकते हैं.
अगर आप भी रिफंड का इंतजार कर रहे और रिफंड स्टेटस जानना चाहते हैं तो इस प्रकार रिफंड स्टेटस जान सकते हैं. दो तरीकों के जरिए इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है.
1. एनएसडीएल (NSDL) वेबसाइट के जरिए
2. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए
NSDL वेबसाइट पर देंखे रिफंड स्टेटस
1. सबसे पहले NSDL वेबसाइट ((https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html) पर जाएं
2. अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर लिखें
3. फिर कैपचा कोड लिखकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
4. आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर वहां मैसेज लिखा होगा. अगर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आये तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स विभाग ने रिफंड जारी नहीं किया है.
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर देंखे रिफंड स्टेटस
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login).
2. पैन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें.
3. ई-फाइल ऑप्शन पर जायें और इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें .
4. फाइल्ड रिटर्न्स को सेलेक्ट करें और डिटेल्स देंखे. अगर नो रिकॉर्ड लिखा आये तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड जारी नहीं किया है.
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