Tax on Gold:  सोना हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है. लोग शादी-विवाह या अन्य खुशी के अवसरों पर एक दूसरे को गोल्ड देना पसंद करते हैं. हालांकि अगर आपको गोल्ड उपहार में मिला है तो आपको इससे जुड़े टैक्स के नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आगे चलकर आप किसी परेशानी में न पड़ जाएं. दरअसल गिफ्ट में मिला सोना कुछ मामलों में तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन गिफ्ट में मिला सारा सोना टैक्स फ्री नहीं होता. आइए जानते हैं इसके बारे में:-


इन पर नहीं लगता टैक्स



  • शादी-सालगिरह आदि में मिले सोने पर टैक्स नहीं लगता.

  • एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किए गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगता है. लेकिन याद रखें कि इस सोने को बाजार में बेचने पर आपको टैक्स देना होगा.


इन गिफ्ट पर लगाता है टैक्स



  • शादी पर मिलने वाले सभी गिफ्ट टैक्स फ्री नहीं होते.

  • शादी पर बाहर के लोगों से मिले गिफ्ट (एक कर आकलन वर्ष के दौरान) अगर 50 हजार रुपए से ज्यादा मूल्य के हैं तो ऐसे गहनों पर टैक्स की देनदारी बनती है.

  • अगर सारे गिफ्ट मिला कर 50 हजार मूल्य के हैं तो टैक्स की देनदारी पूरी वैल्यू पर बनती है.


टैक्स कैलकुलेशन



  • सोने पर लगने वाले टैक्स की गणना में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी होती है.

  • इसे इस तहर कैलकुलेट किया जाता है मान लीजिए अगर आपको आपकी मां शादी पर सोना गिफ्ट करती हैं. जिसे उनके पिता ने उनकी शादी पर गिफ्ट किया था. तो यहां सोने की वैल्यू आपके नाना जी के समय जितनी थी वही रखी जाएगी.

  • अगर उस समय सोना 1 लाख रुपए का था तो कैपिटल गेन तय करने के लिए गहनों की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए मानी जाएगी.


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