Aadhaar-Pan Link: इस बैंक ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट, आधार-पैन लिंक ना होने पर 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी ये सुविधा
HDFC Bank Rules: बता दें कि मार्च 31 से पहले आधार और पान कार्ड लिंक ना होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा. इसके बाद इनऑपरेटिव पैन के जरिए आप किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.
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HDFC Bank Rules for Aadhaar-Pan Link: आजकल के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Important Documents) में से एक है. आधार कार्ड का प्रयोग सामान्य पहचान पत्र (Address Proof) के रूप में ज्यादा किया जाता है वहीं पैन कार्ड का प्रयोग वित्तीय लेनदेन (Financial Transaction) के लिए किया जाता है. पैन कार्ड का ज्यादातर इस्तेमाल केवल वहीं लोग करते हैं जिनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन (Banking Transaction) से संबंधित कोई काम रहें. पैन कार्ड इनकम टैक्स (Income Tax) के लेनदेन में भी बहुत काम आता है. बैंक खाता खुलवाने के लिए आजकल पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है. इसके बिना आप कोई भी Financial काम नहीं कर सकते हैं. ऐसे में आधार और पैन कार्ड लिंक (Aadhaar and PAN Card Link) करवाना सरकार ने भी जरूरी कर दिया है. 31 मार्च तक सभी लोगों को ऐसा करना अनिवार्य ह गया है.
ऐसा नहीं करने वाले को कई तरह की परेशानी हो सकती है. इसक कारण आपको 10,000 रुपये (Penalty) तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इसके साथ ही बैंको ने भी आधार और पैन कार्ड ना लिंक कराने पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. देश के बड़े प्राईवेट सेक्टर बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि अगर ग्राहक 31 मार्च तक आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो उनकी बैंक से जुड़े कामकाज नहीं हो पाएंगे. बैंक ने यह फैसला इनकम टैक्स एक्ट Section 139AA के तहत लिया है जिसमें आधार और पैन कार्ड लिंक करना आवश्यक है. बैंक ने इस बात की सूचना अपने ग्राहकों (Customers) के मैसेज के द्वारा दी है.
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आधार पैन कार्ड लिंक ना होने पर क्या होगा
आपको बता दें कि मार्च 31 से पहले आधार और पान कार्ड लिंक ना होने पर तो पैन कार्ड को इनवैलिड (Invalid Pan Card) माना जाएगा. इस . इनऑपरेटिव पैन के जरिए आप किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (Financial Transaction) नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही आपको TDS/ TCS डिडक्शन फीस भी ज्यादा लगेगी.
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इन बैंकिग सेवा का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल
-50,000 रुपए से ऊपर के Fixed Deposit नहीं कर पाएंगे बैंक में.
-50,000 रुपए से ऊपर कैश डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगे आप.
-नया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं होगा इश्यू.
-Mutual Funds में निवेश और रिडीम भी नहीं कर पाएंगे आप.
-50,000 रुपए से ऊपर की कोई फॉरेन करेंसी (Foreign Currency) भी नहीं खरीद सकेंगे आप.
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