Health Insurance Claim: हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पर बड़ा खुलासा, लंबा परेशान करने के बाद कंपनियां करती हैं पेमेंट
Local Circle: इंश्योरेंस कंपनियां मरीजों को परेशान करने के बाद उनके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट करती हैं. कई बार तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद छह से 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है.
Insurance Claim: हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद उसका पेमेंट पाने में भी बहुत झमेला है. इंश्योरेंस कंपनियां मरीजों को परेशान करने के बाद उनके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट करती हैं. कई बार तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद छह से 48 घंटे तक इसके लिए इंतजार करना पड़ता है. इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से पेमेंट पाने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस पूरा करने के लिए कहा जाता है. यह पूरा करने के बाद भी कंपनियों की ओर से बोला जाता है कि क्लेम एप्रूवल प्रोसेस में है. इस कारण हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद भी मरीज परेशानी का अनुभव करते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल की ओर से कराए एक सर्वे से इसका खुलासा हुआ है.
हेल्थ इंश्योरेंस के 60 फीसदी दावेदार होते हैं परेशान
लोकल सर्कल की ओर से कराए सर्वे के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस के 60 फीसदी दावेदार अस्पताल में भर्ती होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट पाने में परेशान होते हैं. यह सर्वे देश के 327 जिलों में एक लाख से अधिक पॉलिसी होल्डर्स के बीच किया गया. 80 फीसदी से अधिक पॉलिसी होल्डर्स का विश्वास है कि क्लेम के पेमेंट में देरी जानबूझकर की जाती है. इसके पीछे छिपा इरादा पेमेंट करने में देरी कर पॉलिसी होल्डर पर मानसिक दबाव बनाना होता है, ताकि पॉलिसी होल्डर क्लेम का कम पेमेंट ही स्वीकार कर ले. लोकल सर्कल के सर्वे का यह रिजल्ट इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के एक घंटे के भीतर क्लेम सेटल करने के लिए कह रखा है.
21 फीसदी को 24 से 48 घंटे तक करना पड़ा इंतजार
सर्वे में शामिल लोगों से बातचीत के दौरान सामने आया कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम पाने के लिए 21 फीसदी लोगों को 24 से 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ा. जबकि 12 फीसदी लोगों को 12 से 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ा. वहीं 14 फीसदी लोग इसके लिए नौ से 12 घंटे तक जद्दोजहद करते रहे.
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