LTCG Tax: हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने की LTCG टैक्स खत्म करने की वकालत, बोले- धन पैदा करने के लिए टैक्स ठीक नहीं
LTCG Tax Update: इक्विटी, म्यूचुअल फंड में निवेश को एक साल तक होल्ड करने के बाद उसे बेचा जाता है तो 1 लाख रुपये से ज्यादा के ज्यादा मुनाफे के रकम पर 10% LTCG टैक्स का भुगतान करना होता है.
LTCG Tax Update: हाल के दिनों में भारतीय शेयर बाजार के कई धुंरधर ने शेयर बाजार से निवेशकों के हित में लॉन्ग टर्म कैपिटले गेन (LTCG) को खत्म करने की वकालत की है. इस कड़ी में दिग्गज निवेशक और हीलियस कैपिटल (Helios Capital) के फाउंडर और समीर अरोड़ा (Samir Arora) भी शामिल हो गए हैं. समीर करोड़ा ने कहा कि अच्छी सरकार इस बात को समझेगी कि देश के नागरिकों के लिए वेल्थ क्रिएट करने खातिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करना सबसे बेहतर विकल्प है.
दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निर्मला पांडे नाम के यूजर ने समीर अरोड़ा से सवाल किया कि, इन दो परिस्थितियों में आप क्या किसे तरजीह देंगे, पहला - लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव करने वाली सरकार या वो ऐसी सरकार जो अगले पांच वर्षों तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव ना करे? यूजर ने समीर अरोड़ा ने उनकी राय मांगी.
Hi @Iamsamirarora sir, what would you prefer between these 2 hypothetical scenarios;
— Nirmal Pandey (@nimalpandey) May 22, 2024
1. Same government with changes in LTCG tax;
2. Different government with no change in LTCG tax for the next 5 years atleast.
Plz share your valuable view. Thanks@CNBCTV18Live @CNBC_Awaaz
समीर अरोड़ा ने यूजर को एक्स पर जवाब दिया, इस बात पर कोई विवाद क्यों होना चाहिए? अगर सरकार अच्छी है तो उसे ये एहसास होगा कि भारतीय जनता के लिए धन पैदा करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ठीक नहीं है. उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ विनिवेश की भी वकालत की.
Why should there be a trade off. If govt is good it will realize that no LTCG tax is the best thing to create wealth for Indian public, attract foreign investments, divest PSUs etc.
— Samir Arora (@Iamsamirarora) May 22, 2024
किस पर लगता है LTCG टैक्स
अगर कोई निवेशक इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश को एक साल तक होल्ड करने के बाद उसे बेचता है तो 1 लाख रुपये से ज्यादा के मुनाफे वाले रकम पर निवेशक को 10 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना होता है. अगर कोई निवेशक एक साल के भीतर ही इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग को बेच देता है तो 15 फीसदी शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निवेशकों को देना होता है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश करते हुए तात्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक लाख रुपये से अधिक के आय पर 10 फीसदी के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाने का फैसला लिया था.
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