Higher Pension: EPFO के नए सर्कुलर के बारे में जाना क्या? बता सकता है ज्यादा पेंशन पाने के तरीके
Higher EPS pension: एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एंप्लाई/पेंशनर्स के लिए हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के मुद्दों पर किसी तरह की शंका को दूर करने के लिए एक सर्कुलर निकाला है.
Higher EPS pension: एंप्लाई पेंशन स्कीम के तहत ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने नया सर्कुलर निकाला है. इसके जरिए एंप्लाई या पेंशनर्स उन दिक्क्तों का आसानी से समाधान पा सकते हैं जो उन्हें हायर पेंशन अप्लाई करते समय आती हैं. ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए सर्कुलर से तीन मुद्दों पर स्पष्टता आती है. ये इस प्रकार हैं-
1) एक बार जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा?
2) अगर जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म में एरर हो तो क्या क्या किया जा सकता है?
3) अगर जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव नहीं होता है क्या होगा?
ये सर्कुलर ईपीएफओ के जरिए 23 अप्रैल 2023 को निकाला गया था और कई बार इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि 3 मई इस हायर पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने का आखिरी दिन है.
सर्कुलर के मुताबिक एक बार जब जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाएगा तो इसकी ईपीएफओ फील्ड ऑफिस द्वारा जांच की जाएगी. जब एंप्लाई की तरफ से भत्तों की डिटेल्स पूरी भर दी जाएगी और आवश्यक बातों को पूरा कर लिया जाएगा तो इसको ईपीएफओ में दाखिल जानकारी या डेटा के साथ मिलाया जाएगा. एक बार डेटा वेरिफाई हो जाएगा तो ईपीएफओ आपकी बकाया रकम और राशि को जारी करने के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा.
अगर डेटा में समानता नहीं मिली तो क्या होगा
ये संभावना है कि ईपीएफओ में जो डेटा दर्ज है, और एंप्लॉयर या एंप्लाई ने जो डेटा जमा किया है उसमें समानता ना हो या कुछ बातें अलग हों. सर्कुलर में साफ बताया गया है कि अगर डेटा मिसमैच होता है तो ईपीएफओ इसकी जानकारी एंप्लॉयर या एंप्लाई को दे देगा और उन्हें एक महीना इस जानकारी को ठीक करने के लिए दिया जाएगा.
अगर जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म एंप्लॉयर से रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करें-
अगर जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म एंप्लॉयर से रिजेक्ट हो जाता है तो सर्कुलर के मुताबिक एंप्लॉयर या एंप्लाई को गलती सुधारने के लिए मौका मिलेगा जिससे वो जमा सबूतों या किसी गलतियों को सही कर सकें. चाहे वो एंप्लॉयर की तरफ से हो या एंप्लाई/पेंशनर की तरफ से हो- इसको सही करने के लिए दोनों को एक महीने का समय दिया जाएगा और उन्हें इस बाबत जानकारी भी दी जाएगी.
ऐसे मामले जहां दी गई जानकारी पूरी ना हो या उसमें किसी तरह की असमानता हो-
ऐसे मामले जहां दी गई जानकारी पूरी ना हो या उसमें किसी तरह के असमानता हो या जिसमें सुधार की जरूरत हो, ईपीएफओ एंप्लॉयर से एक महीने के दौरान सही जानकारी मांगेगा. अगर मांगी गई जानकारी मिल जाती है तो ईपीएफओ जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार कर लेगा. अगर वांछित जानकारी एक महीने के दौरान प्राप्त नहीं होती है तो ईपीएफओ मेरिट के आधार पर एक ऑर्डर पास कर देगा.
ईपीएफओ ने 3 मई 2023 तक ऑनलाइन सुविधा दी है जिससे ईपीएस के तहत हायर पेंशन हासिल करने के लिए जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा सकता है, पहले इस तारीख को 3 मार्च 2023 तक के लिए तय किया गया था जिसे बढ़ाकर 3 मई 2023 किया गया.
कौन कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए अप्लाई
जो एंप्लाई हायर पेंशन के लिए ईपीएस में पहले से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं.
जो एंप्लाई ईपीएफ/ईपीएएस के मेंबर हैं पर 1 सितंबर 2014 से पहले हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने से चूक गए थे- वो भी इस विकल्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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