Home Loan: समय पर लोन ना चुकाने पर क्या आप बेच सकते हैं अपनी प्रापर्टी? ये है गिरवी रखी प्रॉपर्टी बेचने का नियम
Mortgage Property: अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जिस पर आपने हले से लोन लिया है तो आपको इसे बेचने से पहले बैंक के पास जाकर उसका लोन आउटस्टैंडिंग लेटर जारी करना पड़ेगा.
![Home Loan: समय पर लोन ना चुकाने पर क्या आप बेच सकते हैं अपनी प्रापर्टी? ये है गिरवी रखी प्रॉपर्टी बेचने का नियम Home Loan Repayment Tips know how to sell mortgaged property details and process of it Home Loan: समय पर लोन ना चुकाने पर क्या आप बेच सकते हैं अपनी प्रापर्टी? ये है गिरवी रखी प्रॉपर्टी बेचने का नियम](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/01/21/699c65b98ac53644e0d5400b1dcc70e4_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Home Loan Repayment Tips: हर आदमी का सपना होता है कि वह अपना एक घर बनाए. ज्यादातर मिडिल क्लास लोग (Middle Class) घर बनाने के लिए होम लोन (Home Loan) का सहारा लेते हैं. प्रॉपर्टी पर लोन लेते वक्त बैंक (Bank) और फाइनेंशियल कंपनी (Financial Company) आपका घर अपने पास गिरवी रख लेती है. इसके बाद लोन चुकाने के बाद इसे इसे रिलीज किया जाता है. लेकिन, कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जब कर्जदार पैसे जमा नहीं कर पाता है और प्रॉपर्टी को बेचना (Selling Property) चाहता है.
लेकिन, प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपको सभी लोन को चुकाना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स (Original Documents of House) बैंक की कस्टडी में होते हैं. ऐसे में गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी (Mortgage Property) को बेचने के लिए आपको खास तरीका अपनाना पड़ता है. तो चलिए जानते हैं उस तरीके के बारे में-
'लोन आउटस्टैंडिंग' लेटर (Loan Outstanding Letter) बनवाना है जरूरी
अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जिस पर आपने लोन लिया है तो आपको इसे बेचने से पहले बैंक के पास जाकर उसका लोन आउटस्टैंडिंग लेटर जारी करना पड़ेगा. इससे यह पता चल पाएगा कि घर पर कितना लोन है. इसके साथ ही बैंक के पास ही घर के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स (Original Documents) हैं.
ये भी पढ़ें: LIC Policy: केवल 121 रुपये का निवेश कर बेटी की शादी के लिए पाएं 27 लाख रुपये, ये है एलआईसी की खास पॉलिसी
खरीदार करता है पेमेंट?
आपको बता दें कि इस तरह के लोन का जो भी खरीददार होता है वही इसका बकाया लोन देता है. इसके बाद लोन बंद करने का आवेदन दिया जा सकता है. आप लोन बंद करने के आवेदन पर बैंक 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (No Dues Certificate) जारी करते हैं. इसके बाद प्रॉपर्टी के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स बैंक घर के मालिक को दे देते हैं. नो ड्यूज सर्टिफिकेट और ओरिजनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट (Original Property Documents) मिल जाने के बाद प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पर भी ट्रांसफर (Property Transfer) कर सकता है.
ये भी पढ़ें: PAN Card: कहीं पैन कार्ड का तो नहीं हो रहा गलत इस्तेमाल? इस तरह चेक करें इसकी हिस्ट्री
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)