Home Loan Tax Deduction: अगर आपने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच अपने सपनों का आशियाना खरीदने के लिये होमलोन लिया है और उसकी कीमत 45 लाख रुपये से कम है और आपका ये पहला घर है तो ये खबर जानना आपके लिये बेहद जरुरी है. मार्च 2022 तक आपको होमलोन पर 5 लाख रुपये तक टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. सरकार ने अफोर्डेबल मकान की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन हासिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया था. तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. इसे जोड़ दें तो मार्च 2022 तक होम लोन (Home Loan) पर कुल 5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल सकता है.
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प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रु तक की छूट
होम लोन की EMI में दो हिस्सा होता हैं. एक प्रिंसिपल अमाउंट (Principal Amount) और दूसरा होमलोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज (Interest Amount) का. होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है. इस सेक्शन में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी शामिल होता है.
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2 लाख रु तक के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के ब्याज के भुगतान पर एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक का टैक्स छूट मिलता है. हालांकि, इसकी शर्त ये है कि जिस वित्त वर्ष में होम लोन लिया गया है उस वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद अगले पांच साल के भीतर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, जो सिर्फ 30,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन ले आ ले सकते हैं.
वित्त मंत्री से उम्मीद
लेकिन इन तीनों के जोड़ दें तो मार्च 2022 तक होमलोन पर 5 लाख रुपये तक टैक्स छूट हासिल किया जा सकता है. हालांकि ये भी संभव है कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अवधि को बढ़ा दें जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी जा सके.