इनकम टैक्स में Home Loan के जरिए करना चाहते हैं 1.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा बचत तो करें यह काम, 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी सुविधा
इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत अगर कोई व्यक्ति 45 लाख से कम कीमत का घर खरीदता है और उसके लिए किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेना है तो उसे इनकम टैक्स में अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी.
हर इंसान का यह सपना होता है कि उसका एक छोटा सा घर हो. इस सपने को पूरा करने के लिए लोग होम लोन का सहारा लेते हैं. होम लोन लेने से नौकरीपेशा व्यक्ति को दो बड़े फायदे होते हैं. पहला कि आप लंबे समय में थोड़ा-थोड़ा करके लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं. वहीं दूसरा फायदा यह होता है कि इससे आपको टैक्स छूट में लाभ मिलता है. अगर आप अगले कुछ दिनों में घर खरीदने वाले हैं तो अपने काम को जल्द कर लें. इससे आपको इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत एक बड़ा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. गौरतलब है कि धारा 80EEA के टैक्स बेनिफिट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया था.ट
क्या है सेक्शन 80EEA के तहत मिलने वाला टैक्स बेनिफिट?
इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत अगर कोई व्यक्ति 45 लाख से कम कीमत का घर खरीदता है और उसके लिए किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेना है तो उसे इनकम टैक्स में अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. यह छूट होम लोन पर मिलने वाली 2 लाख की छूट से अलग होगी. ऐसे में आपको इस वित्त वर्ष घर लेने पर होम लोन पर कुल 3.5 लाख की छूट का लाभ मिलेगा. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत दिया जाएगा. ध्यान रखें कि घर की कीमत 45 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही यह टैक्सपेयर का पहला घर होना चाहिए. दूसरे घर पर इस टैक्स छूट का लाभ आपको नहीं मिलेगा.
अगले वित्त वर्ष में नहीं मिलेगा लाभ-
गौरतलब है कि इस स्कीम को बजट 2021 के लिए शुरू किया गया था जिसे वित्त वर्ष 2021-2022 तक जारी रखा गया. लेकिन, अब यह 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि इसे अलगे वित्त के लिए सरकार ने नहीं जारी रखा है. इसका मतलब है कि आपको 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इसका लाभ आप केवल वित्त वर्ष 2021-2022 के इनकम टैक्स रिटर्न में ही प्राप्त कर सकते हैं. तो अगर आप जल्द ही घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 31 मार्च से पहले अपने इस काम को निपटा लें.
सेक्शन 80EEA छूट लेने की लिए पात्रता-
-वह लोग केवल इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 में होम लोन का अप्रूवल लिया है.
-टैक्सपेयर का यह पहला घर होना चाहिए. दूसरे घर पर इस टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
-इस टैक्स छूट का लाभ केवल 45 लाख रुपये तक के घर के लिए ही मिलेगा.
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