(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Home Loan लेने पर टैक्स में मिलती है बड़ी बचत, जानें टैक्स डिडक्शन के सभी रूल्स
होम लोन पर टैक्स पेयर को कई लेबल पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. आपको बता दें कि पहली बार होम लोन लेने पर सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट मिलता है.
हर व्यक्ति की यह चाह होती है कि उसका अपना एक छोटा सा घर हो. इस सपने को पूरा करने के लिए लोग होम लोन का सहारा लेते हैं. वित्त वर्ष 2022-2023 की शुरुआत की हो चुकी है. इस नए वित्त वर्ष में आप नया घर होम लोन की मदद से लेने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि होम लोन लेने पर आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं. फाइनेशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक होम लोन पर किसी भी कर दाता को सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है. इसका बड़ा कारण यह है कि सरकार होम लोन की मदद से टैक्स छूट की मदद से हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देती है.
बता दें कि होम लोन पर टैक्स पेयर को कई लेबल पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. पहली बार होम लोन लेने पर सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट मिलता है. अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले होम लोन पर मिलने वाले टैक्स छूट के बारे में जान लें-
इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत मिलता है छूट
गौरतलब है, कि होम लोन में कुल दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है होम लोन का प्रिंसिपल मनी जिसका रिपेमेंट कर्ज लेने वाले व्यक्ति को करना पड़ता है. वहीं इसके ब्याज पर इनकम टैक्स अलग से छूट देता है. होम लोन के ब्याज पर अलग से छूट सेक्शन 24 के तहत आता है. इसमें टैक्सपेयर 2 लाख रुपये के ब्याज का दावा करके इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकता है. ध्यान रखें लंबी अवधि का होम लोन लेने पर ब्याज भी ज्यादा वसूला जाता है. इससे आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स छूट का लाभ हर साल प्राप्त कर सकते हैं. ध्यान रखें कि घर बनते वक्त आको ब्याज पर छूट नहीं मिलेगा. घर में शिफ्ट होने के बाद ही आपको यह सुविधा मिलेगी.
होम लोन पर सेक्शन 80C के तहत मिलती है छूट
होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी टैक्स पेयर को अलग से टैक्स छूट का लाभ मिलता है. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलता है. इस छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 5 साल का पजेशन रखना जरूरी है. पजेशन रखने की स्थिति में आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीद बेच नहीं सकते हैं. अगर आप इस बीच प्रापर्टी बेच दी तो ऐसी स्थिति में आपक पहले मिला सारी छूट वापस ले ली जाएगी और उसे इनकम में ऐड कर दिया जाएगा. आप रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी के खर्च को इनकम टैक्स में छूट मिल सकेगी.
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