Tax On Home Loan: एक अप्रैल से लगेगा होमबायर को झटका, नहीं मिलेगा होमलोन पर 3.50 लाख रुपये के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ
Income Tax: ऐसे होमबायर्स जो 2 लाख के अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये होमलोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले रहे थे उन्हें इस रकम पर अगले वित्त वर्ष से टैक्स चुकाना होगा.
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Tax Benefit On Home Loan: वैसे फर्स्ट टाईम होमबायर्स जो होमलोन पर 3.50 लाख के ब्याज के भुगतान पर सलाना टैक्स छूट का लाभ फायदा उठा रहे हैं. उन्हें एक अप्रैल 2022 से झटका लगने वाला है. 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है.
80EEA के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं
2019-20 के बजट में, केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त ₹ 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की गई थी. बाद में बजट 2020 और 2021 में इस सुविधा को एक्सटेंड कर दिया गया था. लेकिन एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए बजट में अगले एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2022-23 से इस सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया गया है. ऐसे होमबायर्स को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
31 मार्च को खत्म हो रही स्कीम
दरअसल केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच पहली बार होमलोन लेकर घर खरीदने वालों को ज्यादा टैक्स छूट देने का ऐलान किया था. इस स्कीम के मुताबिक वैसे होमबायर्स जो इस अवधि में 45 लाख रुपये के स्टैंप वैल्यू का घर खरीदते हैं तो सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक होमलोन के ब्याज के भुगतान के अलावा 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त होमलोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. यानि इस अवधि में घर खरीदने वालों को 3.50 लाख रुपये तक होमलोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ मिलता आया है. जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही है.
होमबायर की बढ़ेगी टैक्स की देनदारी
आपको बता दें बीते साल एक फरवरी 2021 को वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए इस स्कीम का लाभ लेने की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था. जबकि इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही थी. लेकिन इस वर्ष बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने होमबायर्स को दी जा रही इस सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया है. यानि टैक्सपेयर्स को होमलोन पर 3.50 लाख रुपये तक के ब्याज के भुगतान पर जो टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है वो अगले वित्तीय वर्ष से नहीं मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे होमबायर्स जो 1.50 लाख रुपये इनकम पर इस योजना के तहत टैक्स छूट का लाभ ले रहे थे उन्हें इस रकम पर अगले वित्त वर्ष से टैक्स चुकाना होगा.
ये अफोर्डेबल और पहली बार घर खरीदारों को लाभ मिलता है. एक आंकलन के मुताबिक वित्त मंत्री द्वारा इस स्कीम को एक्सटेंड नहीं किए जाने टैक्सपेयर्स पर 20,000 रुपये से ज्यादा सलाना टैक्स का भार पड़ सकता है.
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