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HRA: इनकम टैक्स छूट पाने के लिए करना है HRA क्लेम, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, यहां देखें पूरी लिस्ट

HRA Tax Exemption: अगर आप किराये के मकान में रहते हैं और एचआरए क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ दस्तावेज होना आवश्यक है, तभी आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट का दावा कर सकते हैं...

How to Claim HRA Tax Exemption: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन आ गया है. ऐसे लोग, जो किराये के मकान में रहते हैं, वे हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. रेंट पर रहने वाले लोगों को दिए गए किराये पर स्पेशल छूट मिलने का प्रावधान है, मगर इस छूट को प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है. इसके बिना आप एचआरए के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे. अगर आप भी टैक्सपेयर हैं और आईटीआर फाइल करते वक्त टैक्स छूट के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो जान लें इस बेनिफिट को लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

माता-पिता के घर में भी रहकर कर सकते HRA क्लेम

अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं तो भी आप इनकम टैक्स की छूट पाने के लिए एचआरए के तहत छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि लगभग हर प्राइवेट कर्मचारियों को HRA मिलता है, जो उनकी CTC का ही एक हिस्सा होता है. इनकम टैक्स की धारा 10 (13A) के तहत HRA के लिए छूट क्लेम किया जा सकता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता के घर में रहता है तो पक्का दस्तावेज होने पर वह उस घर के किराये को भी HRA छूट के लिए क्लेम कर सकता है. इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक 1 लाख रुपये तक के सालाना किराये पर आप केवल किराये रसीद के जरिए इस छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. वहीं इससे ज्यादा के किराये पर आपको मकान मालिक का भी पैन कार्ड नंबर देना होगा. इसके बाद 1 लाख रुपये से ऊपर की कमाई पर मकान मालिक को भी टैक्स देना पड़ेगा और आप उससे ऊपर की राशि के लिए HRA क्लेम कर पाएंगे.

HRA क्लेम करने के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार अगर आप हाउस रेंट अलाउंस के तहत छूट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास चुकाए गए किराये की रसीद होनी चाहिए. बिना इसके आप रेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करवा लें. यह चुकाए गए रेंट का एक मजबूत प्रूफ माना जाता है. इस रेंट एग्रीमेंट में अपना, मकान मालिक का नाम, पता, पैन नंबर, आधार नंबर और उस राज्य के नियम के अनुसार स्टाप ड्यूटी पेपर होना चाहिए. अगर इस पर कोई टीडीएस दे रहे हैं तो इसे भी इस एग्रीमेंट में मेंशन करें.

31 जुलाई तक करना होगा आईटीआर फाइल-

वित्त वर्ष 2022-23 या एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन आ गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन 31 जुलाई, 2023 तक तय की है.वहीं लेट फीस के साथ आप इसे 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल कर सकते हैं. 

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