कैसे तय होता है किसी के पैन कार्ड का नंबर, हर अल्फाबेट के पीछे छिपा है एक मतलब
PAN Card Fact: पैन कार्ड में दर्ज अल्फा-न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है, जो यूनिक होता है. यानी यह हर किसी के लिए अलग-अलग होता है.
PAN Card Fact: आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की ही तरह पैन कार्ड (Permanent Account Number) भी एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है. इसमें टैक्सपेयर के नाम और तस्वीर के साथ जन्मतिथि, हस्ताक्षर, पिता का नाम जैसे डिटेल होते हैं. इसके अलावा, 10 अक्षर और अंक के कॉम्बिनेशन वाला एक नंबर भी दिया जाता है, जो बिल्कुल यूनिक होता है. यानी कि सभी के पैन कार्ड का नंबर एक-दूसरे से अलग होता है. यह टैक्सपेयर के आवेदन करने पर जेनरेट होता है. इसके जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्यक्ति की टैक्स संबंधी गतिविधि को ट्रैक करती है.
टैक्सपेयर के स्टेटस को दर्शाता है चौथा लेटर
इस अल्फा-न्यूमेरिक नंबर में पहले के तीन अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में होते हैं जैसे कि AAA या ZZZ, वहीं चौथा अक्षर टैक्सपेयर के स्टेटस को दर्शाता है जैसे कि पर्सनल के लिए P, कंपनी के लिए C,अविभाजित हिंदू परिवार के लिए H और अगर चौथा अक्षर 'F' हो, तो यह टैक्सपेयर के फर्म होने को दर्शाता है. इसके अलावा, सरकार के लिए G, पब्लिक लिमिटेड के लिए L, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए J और ट्रस्ट के लिए T का इस्तेमाल होता है.
टेक्सपेयर के सरनेम का पहला अक्षर 5वां अल्फाबेट
इसके बाद पैन कार्ड का 5वां अल्फाबेट टेक्सपेयर के सरनेम का पहला अक्षर होता है. इसके बाद जो चार नंबर लिखे रहते हैं, वह '0001' से '9999' के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है. फिर सबसे आखिरी में अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर होता है.
एक अहम दस्तावेज पैन कार्ड
आज के समय में वित्तीय लेनदेन और पहचान के अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनवाने, सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने, वाहनों की खरीद-बिक्री के लिए, प्राइवेट या सरकारी बैंकों में खाता खुलवाने, पेंशन व सब्सिडी के लिए और विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए भी किया जाता है.
इस तरह से करें कार्ड के लिए अप्लाई
पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं, जबकि ऑफलाइन के लिए वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें या UTIISL एजेंट से फॉर्म लें और इसे भरकर NSDL के ऑफिस में जमा कर दें.
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