PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया है तो करा लें जल्द, वरना इस तारीख के बाद लग सकता है भारी जुर्माना
सरकार के निर्देश के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो तुरंत करा लें.
क्या आप जानते हैं कि आप अपने आधार कार्ड को स्थायी खाता संख्या (पैन) से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं. इनके बिना बैंक में आपका बेहद जरूरी काम अटक सकता है. सरकार के निर्देश के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो तुरंत करा लें. वरना आपको इसके लिये जुर्माना देना पड़ सकता है.
जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक Pan-Aadhaar link करने का वक्त दिया गया है. अगर आप ऐसा तय तारीख तक पूरा नहीं करते हैं. तो आपको टैक्स एक्ट के तहत 10000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
आयकर विभाग के अनुसार 31 मार्च 2021 के बाद यदि कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड पैन कार्ड का उपयोग करते हुए मिलता है तो इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत उस व्यक्ति पर 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
इस तरह ऑनलाइन करें Pan को आधार से लिंक आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने आधार नंबर को अपने पैन से लिंक कर सकते हैं. यहां स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है. सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट परwww.incometaxindiaefiling.gov.in जाएं. वहां "लिंक आधार" विकल्प पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद नीचे दिख रहे बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें. जानकारी दर्ज करने के बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा. भरने के बाद आप सभी जानकारियों को बेहद ध्यान से चेक कर लें. ऐसा आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं. आप पैन सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं. सेंटर पर जाते वक्त अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर जाना न भूलें.