Income Tax Return: ITR फाइल करने जा रहे हैं तो इस लोन के तहत मिलने वाली छूट लेना ना भूलिएगा
Income Tax Return: अगर घर पर आपका कोई बच्चा पढ़ाई कर है और उसके लिए एजुकेशन लोन लिया गया है तो आपको मिल सकती है टैक्स छूट. जानिए कैसे उठाएंगे इस छूट का फायदा.
Income Tax Return: आजकल जिस हिसाब से इंजीनियरिंग समेत तमाम प्रोफेशनल कोर्सेस की फीस काफी महंगी होती जा रही है. कई छात्रों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ता है. अगर आपके घर के किसी छात्र ने एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में ये रही सारी जानकारी. अगर आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले आपको ये जानकारी मिल गई तो आप भी ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा.
शिक्षा के खर्च पर टैक्स छूट
आपको दो बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिल सकती है. वहीं अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो किन्हीं भी दो बच्चों के लिए यह दावा किया जा सकता है. आयकर नियम के मुताबिक फुल टाइम एजुकेशन के लिए किए गए खर्च पर ही आप ये छूट ले सकते हैं. साथ ही हो रहे कुल खर्च में से छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही है.
कर्ज के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा
इनकम टैक्स के एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इस तरह की कटौती का दावा करने से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं कि लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा देश या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बैंक या फिर वित्तीय संस्थान से ही लिया जाना चाहिए.
कोई इस कटौती का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें लोन चुकाना जाना शुरू हो जाता है. साथ ही ये छूट अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले (जो भी पहले हो) तक ली जा सकती है. आपके 2 बच्चे हैं और आपने दोनों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80E के तहत दोनों के लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इसमें अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं रखी गई है.
इसे ऐसे समझें
मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी के लिए आपने पहले से एजुकेशन लोन ले रखा है और उस पर लग रहे सालाना ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ भी लिया जा रहा है. अब आप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. अगर दोनों के लिए आपने 10% ब्याज पर 10-10 लाख का लोन लिया है, तो कुल 20 लाख रुपये का सालाना ब्याज 2 लाख रुपये बनता है. आपको इस पूरे 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. यानी आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से यह राशि घटा दी जाएगी.
ये भी पढ़ें
DDA Housing Scheme: घर का सपना होगा पूरा, डीडीए लेकर आ रही हाउसिंग स्कीम, जानिये क्या होगा रेट्स