कोरोना महामारी के बीच बीमा कारोबार में बढ़ोत्तरी देखी गई है. लोग लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा ले रहे हैं. इन दिनों मिस-सेलिंग और इंश्योरेंस के नाम पर धोखाधड़ी भी खूब हो रही है. कई बार बीमा एजेंट आपको गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेच देते हैं. बीमा एजेंट कुछ ऐसी चीजों को बता देते हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं होती. अगर किसी बीमा एजेंट ने आपके साथ ही ऐसी कोई धोखाधड़ी की है तो आप बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.


इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के नाम पर ग्राहकों से हो रहे फर्जीवाड़े के प्रति आगाह किया है. इरडा ने ग्राहकों के लिए ऐसे प्रावधान किये हैं, जिसके तहत बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.


धोखा होने पर बीमा कंपनी से करें सबसे पहले संपर्क


पॉलिसी में दिक्कत होने पर सबसे पहले आपको उस बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) से संपर्क करना चाहिए. आप जीआरओ को लिखित शिकायत देकर अपनी समस्या बता सकते हैं. आपकी शिकायत पर बीमा अधिकारी समस्या समाधान करने की कोशिश करेगा. अगर बीमा कंपनी की तरफ से आपको 15 दिन में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो आप इरडा से संपर्क कर सकते हैं.


इरडा को इन चार तरीकों से करें शिकायत


1.  इरडा के शिकायत निवारण सेल से टोल फ्री नंबर 155255 पर संपर्क कर सकते हैं.
2. आप दस्तावेजी सबूत के साथ इरडा को complaints@ irdai.gov.in मेल आईडी पर भी शिकायत भेज सकते हैं
3.  आप अपनी शिकायत को डाक के माध्यम से भी इरडा को भेज सकते हैं.
पता- महा प्रबंधक,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( आईआरडीएआई )
उपभोक्ता मामले विभाग - शिकायत निवारण कक्ष,
सर्वे नं - 115/1, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
गच्चीबावली, हैदराबाद - 500032


4.इसके अलावा आप इरडा की वेबसाइट पर भी IGMS में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


शिकायत करने के बाद रेफरेंस नंबर जरूर लें


आपके द्वारा की गई शिकायत को इरडा संबंधित बीमा को भेज दी है. शिकायत पर बीमा कंपनी को तय समय-सीमा अंदर समस्या का समाधान करना होता है. अगर इसके बावजूद आप बीमा के जवाब या समाधान से खुश नहीं हैं तो आप इंश्योरेंस ओम्बडसमैन से इसकी शिकायत कर सकते हैं. ध्यान रखें कि शिकायत दर्ज करने बाद लिखित पावती या रेफरेंस नंबर लेना जरूरी है.


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