अक्सर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) लेते हैं. हालांकि आयकर भरते वक्त कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है कि वो लोग एजुकेशन लोन पर भी इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है.


एजुकेशन लोन (Education Loan) पर चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स छूट का लाभ हासिल किया जा सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत यह फायदा लिया जा सकता है. हालांकि ऐसी छूट के लिए कुछ अहम शर्तों का पालन करना भी जरूरी होता है. वहीं एजुकेशन लोन के तहत अधिकतम टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है.


अहम शर्त यह है कि एजुकेशन लोन किसी महिला, उसके पति या फिर बच्चों के जरिए भारत में या विदेश में हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से ही लिया जाना चाहिए. जिस साल से लोन चुकाना शुरू किया जाता है उसी साल से छूट हासिल की जा सकती है.


टैक्स छूट


वहीं अगर किसी ने अपने एक से ज्यादा बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है तो दोनों बच्चों के एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ली जा सकती है. यह टैक्स छूट 80E के तहत हासिल की जा सकती है. वहीं इस बार वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करना है.


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