(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
HRA Claim: हाउस रेंट अलाउंस करते हैं क्लेम तो भूलकर भी ना करें ये मिस्टेक, हो जाएगी दिक्कत
HRA Claim Mistakes: HRA क्लेम करते समय कई तरह की गलतियां हो सकती हैं, जिनसे बचना चाहिए वर्ना आपको इस टैक्स छूट कंपोनेंट का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा.
HRA Claim: वित्त वर्ष 2024-25 चल रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत भी हो चुकी है. आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म निकाल दिए हैं. इसके अलावा एंप्लॉयर्स अपने एंप्लाइज को इंवेस्टमेंट डिक्लेयरेशन देने के लिए सूचना भेज चुके हैं और कई संस्थानों में ये प्रक्रिया चल रही है. न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के सेलेक्शन को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा चल रही है और किस टैक्स रिजीम में आयकर रिटर्न करना चाहिए इसको लेकर भी करदाताओं के मन में कई सवाल हैं.
एचआरए क्लेम करने में होने वाली गलतियां पड़ सकती हैं भारी
ओल्ड टैक्स रिजीम में आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को इंवेस्टमेंट प्रूफ देने की जरूरत होती है और इसके लिए एक बड़ा कंपोनेंट होता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का. एचआरए क्लेम करने के जरिए सैलरीड क्लास का बड़ा वर्ग अपना टैक्स बचाने की कोशिश करता है जिसके लिए आमतौर पर रेंट स्लिप देकर वो एचआरए क्लेम करते हैं. हालांकि एचआरए क्लेम करने के लिए कई बार कर्मचारी ऐसे प्रूफ का सहारा ले लेते हैं जिनके बदले में एंप्लॉयर क्लेम रिजेक्ट कर सकता है. इसको ध्यान में रखकर हम आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिनसे आपको बचना चाहिए.
HRA क्लेम करते समय इन गलतियों से बचें
केवल रेंट रिसीट या किराए की रसीदों पर निर्भर ना रहें
अक्सर एंप्लाइज अपने दफ्तर में एचआरए क्लेम करने के लिए किरायों की रसीदें लगाते हैं. ये हर हाल में टैक्स डिडक्शन से छूट की गारंटी नहीं होती और आपको इनके अलावा भी कुछ पक्के डॉक्यूमेंट अपने पक्ष में लगाने चाहिए जैसे कि बैंक के अकाउंट की डिटेल्स आदि.
रेंट एग्रीमेंट का ना होना खड़ी कर सकता है परेशानी
कई बार एचआरए क्लेम करने के लिए एंप्लाई अपने माता-पिता, भाई या किसी और रिश्तेदार आदि का जिक्र करके कह देते हैं कि किराए का रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया. अगर कभी मामले की जांच होती है और रेंट एंग्रीमेंट नहीं पाया जाता है तो आपका एचआरए डिडक्शन खारिज हो सकता है.
कैश में पेमेंट करना दे सकता है सिर दर्द
अगर आपने मकान मालिक को कैश में पेमेंट दिया है और इसका आपके पास सबूत नहीं है (रसीद भी नहीं) तो आपका एचआरए क्लेम खारिज हो सकता है. आपको हमेशा कैश पेमेंट के बजाए मकान मालिक के बैंक अकाउंट में किराए का ट्रांजेक्शन करना चाहिए और इस का जिक्र करने वाले बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए.
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