RBI Ombudsman Scheme: किसी इमरजेंसी में अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं. कई बार बाद में हमें एहसास होता है कि दूसरे बैंक के मुकाबले यहां हमें लोन पर अधिक इंटरेस्ट देना पड़ेगा या इसमें कई और हिडेन चार्जेस भी हैं या फिर बैंक ने एकाएक इंटरेस्ट बढ़ा दिया है. इस स्थिति में ग्राहक को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लोकपाल योजना या ओम्बड्समैन स्कीम के तहत की जा सकती है.
यहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत
आमतौर पर बैंक को लेकर किसी प्रॉब्लम की जानकारी शिकायत निवारण प्रणाली में करा सकते हैं. हालांकि, अगर शिकायत दर्ज कराने के 30 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप RBI से संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही बैंक ने अगर जवाब दिया भी है और वह आपके मन मुताबिक या संतोषजनक नहीं है, तब भी आप RBI से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आप आरबीआई के CMS पोर्टल http://cms.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
ओम्बड्समैन स्कीम क्या है?
RBI ने बैंकों को अपने ग्राहकों की समस्या के समाधान के लिए एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिजम के नाम से जाना जाता है. इसी के साथ रिजर्व बैंक ने एक ओम्बड्समैन स्कीम, 2021 (RB-IOS) भी निकाला है, जिसके जरिए ग्राहक बैंक या एनबीएफसी से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत यहां दर्ज करा सकते हैं. यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. फाइनेंशियल ईयर 2023 में RB-IOS में की गई शिकायत 68.2 परसेंट तक की बढ़त के साथ 703,000 हो गई. इसी तरह से 2022 और 2021 में शिकायतों की संख्या में क्रमश: 9.4 और 15.7 परसेंट का इजाफा देखा गया.
इस बात का भी रखें ध्यान
ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर बैंक से आपको कोई शिकायत है, तो पहले इसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिजम में संपर्क करें. इसे ऑनलाइन या ब्रांच में जाकर ऑफलाइन तरीके से भी किया जा सकता है. शिकायत दर्ज कराने पर आपको एक्नॉलेजमेंट या रिफरेंस नंबर मिलता है. इसे संभालकर रखना होता है. इस बात का भी ख्याल रखें कि बैंक से संपर्क किए बिना सीधे आरबीआई ओम्बड्समैन में शिकायत दर्ज कराने से आपकी शिकायत खारिज भी हो सकती है.
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