नई दिल्लीः अगर आपका बैंक में कोई भी अकाउंट है तो इसे सेल्फ अटेस्ट यानी स्व प्रमाणित करवा लें वर्ना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. यदि आपका बैंक खाता 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुला है तो इसे जल्द से जल्द सेल्फ अटेस्ट करा लें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉरेन अकाउंट टैक्स कम्पिलियेंस एक्ट (एफएटीसीए) के तहत ये आदेश सुनाया है. सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स को यह कार्यवाही 30 अप्रैल तक हर पूरी करनी होगी वर्ना आपके बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया जाएगा.


जानें क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया ऑर्डर?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने भी एक बयान जारी किया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ने कहा है कि वित्‍तीय संस्‍थानों को सलाह दी गई है कि वे स्‍वयं प्रमाण प्राप्‍त कर लें. जो अकाउंट होल्डर्स 30 अप्रैल 2017 तक स्‍वयं प्रमाण पत्र नहीं देंगे उनके बैंक खाते बंद कर दिए जायेंगे. जिसकी वजह से ऐसे खातों में वित्‍तीय संस्‍थान खाताधारक को कोई लेनदेन करने से रोकेंगे. आयकर विभाग ने कहा है कि यदि अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया तब अकाउंट होल्डर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अपने अकाउंट से जुड़े लेनदेन के काम कर सकेगा. हालांकि पहले बैंकों ने ये प्रोसेस 31 अगस्त 2016 तक पूरे करने का आदेश दिया था पर फिर आईटी डिपार्टमेंट ने ये तारीख 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई है और ये सीमा आखिरी है यानी इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.


जानें क्या है एफएटीसीए (FATCA)
एफएटीसीए भारत और अमेरिका के बीच 31 अगस्त 2015 को ऐसी ट्रीटी (संधि) पर साइन किए गए जिसके बाद ऐसे खाता धारकों के वित्तीय लेन-देन की जानकारी एक दूसरे से साझा की जाती है. इसे विदेशी खाते कर क्रियान्वयन कानून- फॉरेन अकाउंट टैक्स कम्पिलियेंस एक्ट का नाम दिया गया. इस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्‍त 2015 तक सभी प्राइवेट और कम्‍पनी अकाउंट्स के लिए स्‍वयं प्रमाण पत्र प्राप्‍त करना होगा. म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने नए नियमों के तहत अपने अपने स्व प्रमाणित करने वाले काम को पूरा करने का अपने ग्राहकों को ऑर्डर दिया. साथ ही साफ कर दिया है कि ऐसे बैंक अकाउंट होल्डर्स बिना सेल्फ अटेस्ट किए अपने खातों से किसी प्रकार का आर्थिक लेनदेन नहीं कर पाएंगे.