Belated Income Tax Return: वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना पेनल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. ऐसे में अगर आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अभी भी जुर्माने की रकम देकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि विलंबित आईटीआर सामान्य आईटीआर जैसा ही होता है बस इसमें आपको अलग से जुर्माना देना पड़ता है.


अब देना होगा इतना जुर्माना


इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अब टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. इसके बाद वह आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको पेनाल्टी के रूप में 1,000 रुपये देने होंगे. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक की सालाना इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा.


अब कैसे फाइल करें आईटीआर


गौरतलब है कि लेट फीस के साथ भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का प्रोसेस वैसे ही जैसे पहले था. इसमें केवल एक ही बदलाव होता है. 31 जुलाई से पहले रिटर्न दाखिल करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 139(1) आईटीआर फाइल करना था. अब आपको इसके लिए सेक्शन 139(4) के तहत रिटर्न फाइल करना होगा. इसके साथ ही लेट फीस का पेमेंट करके आप आसानी से रिटर्न 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल कर सकते हैं.


जानिए विलंबित आईटीआर फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस-


1. विलंबित आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर अपना आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.
2. यहां आपको Belated Password का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
3. यहां आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 का चुनाव करें.
4. इसके बाद आपको सही आईटीआर फॉर्म जैसे ITR-1, ITR-2 आदि का चुनाव करें.
5. आगे आप फाइनेंशियल जानकारी दर्ज करें.
6. इसके बाद आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्म 16, टीडीएस सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट्स को भी में अपलोड करना होगा.
7. इसके बाद सभी जानकारी को क्रॉस चेक करें इस फॉर्म को जमा कर दें.


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