नई दिल्लीः हवाई सफर करने वाले यात्री इस बात से अंजान हैं कि फ्लाइट में देरी होने या कैंसल होने पर मुआवजा कितना लें. अधिकत्तर लोग ये नहीं जान पाते कि वे कहां और किससे बात करें. लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में आप 20 हजार रूपए तक मुआवजा पा सकते हैं.


यदि ओवर बुकिंग के कारण किसी पैसेंजर को 1 घंटे के भीतर दूसरी फ्लाइट में जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो उसे हर्जाना मिलता है. यदि किसी यात्री के फ्लाइट कैंसिल की सूचना नहीं मिलती तो भी वह मुआवजे के साथ मुफ्त खाना और रिफ्रेशमेंट के लिए दावा कर सकता है.


24 घंटे फ्लाइट देरी होने पर यात्री के आने-जाने का खर्जा एयरलाइंस को उठाना पड़ता है. फ्लाइट में उड़ान भरने से कुछ देर पहले कैंसिल होने पर यात्री अपनी पूरी टिकट के पैसे या 10 हजार रूपयों तक क्लेम कर सकता है.


सामान खोने, सामान देरी से आने, फ्लाइट में देरी, फ्लाइट कैंसिल होने और काउंटर पर पहुंचकर टिकट ना देने, इन सभी स्थितियों में मुआवजे के लिए क्लेम किया जा सकता है. आप कस्टमर केयर या एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टमर केयर काउंटर पर अपना दावा कर सकते हैं.


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