TDS Refund Status : आपको ये जानकारी जरूर होगी कि इस साल आईटीआर फाइल (Income Tax Return Filing Due Date) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. कही आप Tax Deducted at Source (TDS) का रिटर्न दाखिल करना तो नहीं भूल गए हैं. अगर आपने टीडीएस का रिटर्न नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ ही भारी-भरकम जुर्माना झेलना पड़ सकता है.


1 लाख रु देना होगा जुर्माना 
आपको बता दे कि TDS का रिटर्न भरने में आपसे कोई चूक हुई तो आयकर विभाग प्रति दिन 200 रुपये लेट फीस देनी होगी. ऐसे में रिटर्न भरते समय तो सबसे पहले आपसे देरी को लेकर लेट फीस ली जाएगी, उसके बाद जुर्माना लगाया जायेगा. इस मामले में आयकर अधिकारी न्‍यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकते है. 


समय पर भरें रिटर्न
आपको बता दे कि ITR में आपको टीडीएस का रिटर्न हर तिमाही में भरना होता है. TDS का रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. TDS का रिटर्न हर तिमाही समाप्‍त होने के बाद आने महीने की आखिरी तारीख तक भर जाना चाहिए. अप्रैल-जून तिमाही का रिटर्न 31 जुलाई तक, जुलाई-सितंबर तिमाही का रिटर्न 31 अक्‍तूबर तक, अक्‍तूबर-दिसंबर तिमाही का रिटर्न 31 जनवरी तक और जनवरी-मार्च तिमाही रिटर्न 31 मई तक दाखिल हो जाना चाहिए.


ये दस्‍तावेज जरूर करें तैयार 
TDS का रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म 16 या 16-ए चाहिए. जो किसी भी तरह की आय पर टैक्‍स कटौती का सर्टिफिकेट होता है. इसमें वे सारे विवरण होते हैं जो कर्मचारी के एवज में नियोक्‍ता ने टैक्‍स भरा होगा. करदाता अपने टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्‍स का फॉर्म 26एएस के जरिये भी मूल्‍यांकन कर सकता है.



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