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ATM कार्ड है तो आपके पास है 5 लाख का इंश्योरेंस, क्या जानते हैं आप ?
![ATM कार्ड है तो आपके पास है 5 लाख का इंश्योरेंस, क्या जानते हैं आप ? If U Have A Atm Or Debit Card U Have Automatic 5 Lakh Insurance Cover From Bank ATM कार्ड है तो आपके पास है 5 लाख का इंश्योरेंस, क्या जानते हैं आप ?](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/25182408/atm-insurance.jpg-2.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्लीः शहर से लेकर गांवों तक बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो एटीएम का इस्तेमाल ना करते हों लेकिन बड़ी संख्या में लोग एटीएम के दुर्घटना स्कीम के बारे में नहीं जानते. ज्यादातर लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन एटीएम का एक और फायदा आपको पता ही नहीं है और ये जानकारी आपके बेहद काम की है.
क्या है काम की जानकारी?
यदि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक का एटीएम आपके पास है तो आपका उस बैंक में अपने आप ही दुर्घटना बीमा हो गया है. ये बीमा 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का होता है. इस योजना को शुरु हुई कई साल हो गए हैं लेकिन 90-95 फीसदी लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है क्योंकि बैंक कभी खुद ये जानकारी ग्राहकों को नहीं देते.
दुर्घटना बीमा की ये प्रक्रिया क्या है और मुआवजा कैसे मिलता है वो जान लीजिए.
- स्कीम के मुताबिक अगर किसी एटीएम धारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को 2 महीने से लेकर 5 महीने के भीतर बैंक की उस ब्रांच में जाना होगा जहां उस शख्स का खाता था और वहां पर मुआवजे को लेकर एक एप्लीकेशन देनी होगी.
- अगर आपके पास किसी एक बैंक में एक ही अकाउंट हो या फिर उस बैंक की दूसरी ब्रांच में भी अकाउंट हो तो भी मुआवजा आपको किसी एक एटीएम पर ही मिलेगा जिससे पैसे का लेन-देन किया जा रहा हो. मुआवजा देने के पहले बैंक ये देखेंगे कि मौत से पहले पिछले 45 दिन के भीतर उस एटीएम से किसी तरह का वित्तीय लेन-देन हुआ था या नहीं.
- इस स्कीम के मुताबिक आंशिक विकलांगता से लेकर मृत्यु होने तक अलग अलग तरह के मुआवजे का प्रावधान दिया गया है. इसके लिए एटीएम धारक को कोई पैसा भी जमा नहीं कराना होता है.
- बस यदि आपके पास एटीएम है तो उस बैंक में ऑटोमैटिक दुर्घटना बीमा का फायदा आपको मिल सकता है.
- नियम ये है कि अगर एटीएम धारक की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके घरवालों को उस बैंक से मुआवजा मिलेगा.
- ये योजना बैंक के ग्राहकों के लिए ही होती है लेकिन बैंक कभी भी इस बात की जानकारी ग्राहक को नहीं देते.
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