PF interest rate: अगर आपके भी पीएफ खाते (PF Account) में अभी तक ब्याज नहीं आया है तो अब आप घर बैठे शिकायत कर सकते हैं. केंद्र सरकार की ओर से पीएफ खाताधारकों (PF Accountholder) को उनकी जमा पर ब्याज का फायदा दिया जाता है. केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (Financial Year 2020-21) के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) पर मिलने वाले ब्याज की दर 8.5 फीसदी (Provident Fund Interest Rate) तय की है. EPFO ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ब्याज आपके खातों में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है. तो आप फटाफट चेक कर लो कि आपके खाते में ब्याज आया है या नहीं-


मिस्ड कॉल के जरिए चेक करें बैलेंस
आप मिस्ड कॉल के जरिए बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको EPFO पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है. इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैलेंस का मैसेज आ जाएगा. यह मैसेज आपके पास AM-EPFOHO की तरफ से आएगा. 


Umang ऐप से भी कर सकते हैं चेक
इसके अलावा आप उमंग ऐप के जरिए भी अपने पीएफ खाते का बैलेंस पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में कितना ब्याज ट्रांसफर हुआ है. आपको सबसे पहले अपने फोन में उमंग ऐप इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद में सबसे पहले मेंबर पर क्लिक करें और उसके बाद UAN नंबर और पासवर्ड डालें.


ब्याज न आने पर इस तरह करें शिकायत
सबसे पहले आप https://epfigms.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर आपको शिकायत दर्ज करने के लिए 'Register Grievance' पर क्लिक करना होगा. अब नया पेज ओपन हो जाएगा. अब आपको पीएफ मेंबर, ईपीएफ पेंशनर, एंप्लॉयर जैसे कई ऑप्शन दिखाई देंगे. आपको इसमें से एक ऑप्शन को सलेक्ट करना होगा. अब पीएफ मेंबर का नाम सलेक्ट करना होगा. इसके बाद में UAN नंबर और सिक्योरिटी कोड एंटर करें और 'विवरण प्राप्त करें' पर क्लिक करें. अब आपको आपके यूएएन से जुड़ी सभी डिटेल्स दिखाई देनी लगेगी. 


OTP को करें एंटर
इसके बाद 'Get OTP' पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा. ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करें. ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद आपको पर्सनल डिटेल्ड डालने के लिए कहा जाएगा. जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कर देंगे तो इसके बाद में आपको उस पीएफ नंबर पर क्लिक करना है, जिस पर शिकायत दर्ज करनी है. 


अपलोड करने होंगे डॉक्युमेंट्स
इसके बाद में आपको एक पॉपअप आएगा. यहां आपको PF अधिकारी, नियोक्ता, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना या एक्स-पेंशन के बीच सलेक्ट करना होगा. विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल पर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा.


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