EPF Account Update: नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपके भी पीएफ खाते में डेट ऑफर बर्थ, नाम या पता गलत पड़ा है तो अब आप उसको आसानी से अपडेट करा सकते हैं. बता दें आज के समय में पीएफ खाता सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी है तो ऐसे में इसमें सभी डिटेल्स सही होना जरूरी है. गलत डिटेल्स होने पर आपके पीएफ का पैसा अटक सकता है. 


आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं-


3 साल से कम का अंतर है तो क्या करें?
अगर आपके ईपीएफ रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि और अपकी सही डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से कम का अंतर है तो आप आधार या फिर ई-आधार के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं. आपको अपने आधार को EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सब्मिट करना होगा. 


3 साल से ज्यादा का अंतर है तो क्या करें?
अगर डेट ऑफ बर्थ और जन्मतिथि में अंतर 3 साल से ज्यादा का है तो आधार या ई आधार के साथ ही आपको जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर दूसरा दस्तावेज भी यूनिफाइड मेंबल पोर्टल पर सब्मिट करना होगा. 


जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर आपके पास इसमें से कोई एक डॉक्युमेंट होना जरूरी है-



  1. पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ईएसआई कार्ड

  2. केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड्स पर बेस्ड सर्टिफिकेट

  3. स्कूल/एजुकेशन से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट

  4. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट


कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट-



  • आपको इस ऑफिशिल लिंक https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.

  • अब अपना यूएएन नंबर और कैप्चा फिल करें.

  • अब साइन इन करें.

  • अब मैनेज टैब पर क्लिक करें.

  • इसके बाद में Modify BAsic Detail पर क्लिक करें

  • अब नए पेज पर चेंजेस रिक्वेस्टेड सेक्शन में सही जन्मतिथि एंटर करनी है.

  • अब सेव या सब्मिट या अपडेट पर क्लिक करें

  • जन्मतिथि ठीक करने की रिक्वेस्ट डालने के बाद ये करें

  • एंप्लॉयर को अपडेट को मंजूर करने के लिए कहें

  • एंप्लॉयर जब अपडेशन को मंजूरी देगा तभी EPFO भी बदलाव को मंजूरी भी देगा


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