(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Tax Saving Tips: बैंक एफडी के ब्याज पर बचाना है टैक्स तो तुरंत करें यह काम, नहीं तो होगा नुकसान
Tax Saving Tips: अगर आप बैंक एफडी में निवेश करते हैं तो यह फॉर्म जमा करना जरूरी है. वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.
Tax Saving Tips: बदलते वक्त के साथ ही मार्केट में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं. लेकिन, आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (Fixed Deposit Scheme) एक पॉपुलर निवेश का ऑप्शन है. अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. इससे आप एफडी पर कमाए गए ब्याज पर टैक्स सेविंग (Tax Saving) कर सकते हैं. वरना बाद में आपके खाते से पैसे कट जाएंगे. किसी भी बैंक में एफडी स्कीम में निवेश किया है तो एफडी पर टैक्स सेविंग के लिए Form 15G और Form 15H भरना आवश्यक है. इसके बिना एफडी पर कमाए गए ब्याज पर आपका टीडीएस (TDS) कट जाएगा.
कट जाएगा एफडी से पैसा
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, हर वित्त वर्ष की शुरुआत में एफडी स्कीम में निवेश करने वाले ग्राहकों को बैंक में Form 15G और Form 15H जमा करना पड़ता है. 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को फॉर्म 15G भरकर जमा करना पड़ता है. वहीं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फॉर्म 15H जमा करके टैक्स छूट के लिए क्लेम करना पड़ता है. इन फॉर्म को जमा करने से टीडीएस नहीं कटेगा.
कौन से लोग फॉर्म 15G और फॉर्म 15H कर सकते हैं जमा
जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से कम है, वह फॉर्म 15G भरकर जमा कर सकते हैं. वहीं, 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के लोग फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स छूट के लिए क्लेम करने के लिए फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं. अगर आप एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक का ब्याज एफडी पर कमाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस फॉर्म के जरिए टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. इस फॉर्म के जमा करने पर आपको TDS नहीं देना पड़ेगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 40,000 रुपये से अधिक पर कमाई गए ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा.
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