Belated ITR: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए हैं या फाइल किए गए रिटर्न में किसी तरह का सुधार करना है तो उसके लिए 31 दिसंबर तक अंतिम डेडलाइन है. अगर आप सही समय पर आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपको पांच हजार रुपये की पेनाल्टी आईटीआर फाइल करते समय 31 दिसंबर से पहले देनी होगी. यह पेनाल्टी आपको तब भी देनी होगी, जब आपके पास टैक्स का कोई बकाया नहीं है. अगर टैक्सेबल इनकम सालाना तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी.


डेडलाइन भूले तो फिर क्या होगा


लापरवाही या मजबूरी के कारण या भूलवश अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन को भी भूल जाते हैं तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं. सबसे पहली बात तो यह है कि आप आगे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो हर तरह के रिफंड से हाथ धो बैठेंगे. इसके बाद आप केवल एक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, जिसमें आप केवल इतना बता सकते हैं कि वे टैक्स लायबलिटी भरने जा रहे हैं. फिर भी 31 दिसंबर का डेडलाइन मिस करने के एवज में आपको टैक्स और पेनाल्टी जुर्माने के साथ भरनी होगी.


आईटीआर का ओरिजनल डेडलाइन मिस करने के भी क्या हैं नुकसान


यह तो मान लिया कि आप समय पर आईटीआर नहीं भर पाए तो पेनाल्टी के साथ 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. परंतु ओरिजनल डेट मिस कर 31 दिसंबर की डेडलाइन के मुताबिक आईटीआर फाइल करने के और भी नुकसान हैं. ऐसी स्थिति में करदाता ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं अपना पाएगा. क्योंकि देरी का रिटर्न केवल न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही भरा जा सकेगा. ओल्ड टैक्स रिजीम में कई तरह के डिडक्शन और छूट उपलपब्ध हैं, जो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है. ये डिडक्शन और छूट करदाताओं को टैक्सेबल इनकम काफी हद तक कम करने में मददगार होते हैं.


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