ITR Filing: नहीं भरा 31 जुलाई तक आईटीआर तो होगा 5,000 रुपये तक का नुकसान, जानें आपको कितना देना होगा जुर्माना
ITR Filing: अगर आप टैक्सपेयर हैं और आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
Income Tax Return Deadline 2023: देश में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब है. अगर आप पेनाल्टी से बचना चाहते हैं तो 31 जुलाई, 2023 तक आईटीआर फाइल कर लें. ध्यान रखें कि कई बार आखिरी वक्त में आईटीआर फाइल करते वक्त वेबसाइट में दिक्कत आने लगती है. इस कारण टैक्सपेयर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ध्यान रखें कि 1 अगस्त, 2023 को आईटीआर फाइल करने पर आपको इनकम के हिसाब से आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.
देनी पड़ेगी पेनाल्टी
वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें पेनाल्टी देना होगी. यह पेनाल्टी टैक्सपेयर के इनकम पर निर्भर करती है. इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये सालाना से कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक के इनकम पर आईटीआर फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी.
पेनाल्टी के साथ हो सकती है
ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन लोगों की टैक्स की देनदारी बनती है उन्हें आईटीआर फाइल करना आवश्यक है. ऐसा न करने की स्थिति में आपके ऊपर इनकम टैक्स विभाग कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है. टैक्स चोरी करने पर आपको इनकम टैक्स नोटिस के साथ-साथ तीन महीने से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स 25 लाख रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी करता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है.
रिटर्न फाइल करने के बाद जरूर करें ई-वेरिफिकेशन
गौरतलब है कि इनकम टैक्स वेबसाइट पर आईटीआर फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन करना भी आवश्यक है. बिना ई-वेरिफिकेशन के अपने आईटीआर को पूरा नहीं माना जा सकता है. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को 120 दिन का वक्त देता है, जिसमें आप आसानी से अपने आधार के जरिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं. ई-वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप आईटी डिपार्टमेंट के ई-पोर्टल पर लॉगिन करें.
यहां आपको e-verify Return का विकल्प दिखेगा जिस पर क्लिक करें. आगे पैन नंबर, असेसमेंट ईयर डालकर आगे मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद आपके मोबाइल पर आया 6 नंबर का ओटीपी दर्ज करें और इसे सब्मिट कर दें. अगर आप आईटीआर फाइल करने के 30 से 120 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण बताएं. इसके बाद आपका ई-वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि बिना ई-वेरिफिकेशन के अपने आईटीआर फाइलिंग को पूरा नहीं माना जाता है.
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