जानें क्यों आयकर रिफंड आया है कम ? क्या हो सकते हैं कारण और ऐसे चेक करें रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट
Income Tax Refund: 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स रिफंड लोगों को मिल चुका है. अगर आपको भी टैक्स रिफंड का इंतजार है तो ये खबर आपके लिए ही है.
Income Tax Refund News: इनकम टैक्स रिफंड (Income tax Refund) को लेकर जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 6.63 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है. एसेसमेंट ईयर 2020-21 के मुकाबले 16.7 लाख ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है. इससे भी बड़ी जानकारी ये है कि आयकर विभाग ने इस बार रिफंड प्रोसेस करने में काफी जल्दी काम किया है. 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स रिफंड लोगों को मिल चुका है. अगर आपको भी टैक्स रिफंड का इंतजार है तो ये खबर आपके लिए ही है.
अगर आपने 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो अब तक आपका इनकम टैक्स रिफंड (Tax Refund) आ चुका होगा. कई टैक्स जानकारों का कहना है कि कुछ लोगों का रिफंड इस बार कम आया है और जो वो जितने रिफंड के अधिकारी हैं, उससे कम रिफंड उन्हें मिला है.
पहले जानें क्या हो सकता है कम रिफंड आने का कारण
इस बार आईटीआर के पोर्टल में बदलाव किया गया था और जिन लोगों ने इसके बदलाव से पहले आईटीआर फाइल कर दिया था वो भी कम टैक्स रिफंड आने की शिकायत कर रहे हैं. इसका मुख्य कारण है कि पुराने और नए पोर्टल में कुछ सेगमेंट के लिए फॉर्म में बदलाव किया गया था और जिन लोगों ने पुराने फॉर्म के अनुसार आईटीआर फाइल किया है वो कम रिफंड हासिल कर पाए हैं क्योंकि उनके डिडक्शन, आय, टीडीएस की जानकारी पूरी तरह सिस्टम में आ नहीं पाई है.
आपको अपना पूरा रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा
पूरा रिफंड पाने के लिए आपको आयकर विभाग की साइट पर जाकर अपने आईटीआर को सही करना होगा और इसके लिए उस पर लॉगिन करके आईटीआर फाइलिंग दुरुस्त करनी होगी. इसका पूरा प्रोसेस आप यहां नीचे जान सकते हैं.
आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, यहां जानें
स्टेप 1- सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसका पोर्टल ऐड्रेस बदल गया है और आपको https://eportal.incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा.
स्टेप 2- लॉगिन करने के बाद ई-फाइल पर जाएं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेक्टिफिकेशन पर जाएं.
स्टेप 3- जो ऑर्डर रेक्टिफाई करना है उसे सेलेक्ट करें, इसके लिए इनकम टैक्स और संदर्भित ऐसेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करें.
स्टेप 4- सही रिक्वेस्ट टाइप को सेलेक्ट करें. इसके आगे जाकर कारण का चुनाव करें कि क्यों रिटर्न में बदलाव करना चाहते हैं. इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.
स्टेप 5- सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर जेनरेट होगा और प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरू भेजा जाएगा.
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