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Income Tax 2020-21: आप अभी भी बचा सकते हैं टैक्स, आपके सामने हैं ये विकल्प
आप जिस वित्त वर्ष में निवेश करते हैं उसी वित्त वर्ष में उस निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. अगर आप 31 मार्च तक निवेश नहीं करते हैं तो उसका फायदा इस वित्त वर्ष के इनकम टैक्स में नहीं उठा पाएंगे.
वित्त वर्ष 2020-21 खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. अगर आपने अब तक टैक्स बचाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है तो आपको तुरंत ऐसा करना चाहिए.
आप जिस वित्त वर्ष में निवेश करते हैं उसी वित्त वर्ष में उस निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. अगर आप 31 मार्च तक निवेश नहीं करते हैं तो उसका फायदा इस वित्त वर्ष के इनकम टैक्स में नहीं उठा पाएंगे.
आपके पास अभी भी कम टैक्स चुकाने के कुछ मौके हैं आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे.
5 साल के लिए FD
- आप 5 साल के लिए एफडी करा सकते हैं.
- 31 मार्च से पहले ऐसा करने पर वित्त वर्ष 2020-21 के आयकर में आपको फायदा मिलेगा.
- अगर बैंक से केवाईसी करवा रखी है तो नेट बैंकिंग से ऑनलाइन तरीके से एफडी करवाई जा सकती है.
- इसके लिए बैंक रिकॉर्ड में आपका पैन अपडेटेड होना चाहिए.
ईएलएसएस
- 31 मार्च से पहले आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम (Equity Linked Saving Scheme) में भी निवेश कर सकते हैं.
- निवेश की जाने वाली रकम पर भी आपको टैक्स छूट मिलेगी.
- इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है.
PPF
- PPF अकाउंट खुलवाना बेहद आसान है.
- जल्द खाता खुलवाने के लिए इंटरनेट बैंकिंग की मदद लें.
- आपको भरे फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर ब्रांच में जमा करवाना होगा.
- पीपीएफ खाता अगर पहले से खुला है तो जिस सेविंग अकाउंट से वह जुड़ा है, वहां से भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं.
- लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं तभी इस ऑप्शन को चुनें. पीपीएफ अकाउंट में आपका पैसा 15 सालों तक के लिए ब्लॉक हो जाएगा.
ULIP
- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) एक तरह का बीमा है.
- रिस्क कवर के साथ-साथ निवेश करने का ऑप्शन मिलता है.
- इसमें स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है.
- कमिशन देने से बचनें के लिए ऑनलाइन निवेश करें.
- नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है.
- किसी-किसी पॉलिसी में आधार कार्ड की जरूरत भी पड़ सकती है.
अटल पेंशन योजना
- 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकता है.
- निवेश के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं.
- इस योजना में निवेश पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80CCD(1) के तहत टैक्स छूट मिलती है.
- इसमें सेक्शन 80C के 1.50 लाख रुपये के अतिरिक्त सालाना 50,000 रुपये के टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल जाता है.
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