Compounding of Income Tax Offenses: देश में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपराधों के कंपाउंडिंग से जुड़े हुए कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. नियम में बदलाव केवल उन मामलों के लिए किया गया है जिसमें किसी आवेदक को 2 साल या उससे कम की सजा हुई है. पहले 2 साल तक की सजा भी गैर-कंपाउंडेबल (Non Compoundable) थी जिसे अब कंपाउंडेबल (Compoundable) की कैटेगरी में रख दिया गया है. 


इनकम टैक्स के सेक्शन 276 (IT Section 276) में बड़े बदलाव किए गए हैं. इस बदलाव के बाद अगर किसी आवेदक को आर्थिक गड़बड़ी के कारण 2 साल की सजा होती है तो वह इसके बदले में जुर्माना देकर छूट सकता है. यह नियम धोखा देने, संपत्ति को छुपाना, किसी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर करना आदि जैसे मामले पर लागू होगा.


CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने 16 सितंबर 2022 को इस मामले पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन (CBDT Notification) में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी आर्थिक अपराध में दोषी ठहराया गया है जिसमें 2 साल यानी 24 महीने से कम की अवधि की जेल हैं तो वह इसके लिए गैर-कंपाउंडेबल अपराध को कंपाउंडेबल बनाने के लिए एप्लीकेशन भेज सकता है. इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने एप्लीकेशन के प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है. ऐसे लोग आसानी से कंपाउंडेबल अपराध के लिए आवेदन दे सकेंगे.


कंपाउंडेबल शुल्क में किया गया इजाफा


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने कंपाउंडेबल शुल्क में भी बदलाव किए हैं. 3 महीने की कंपाउंडेबल ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है. इस जुर्माने को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं बात करें 3 महीने से अधिक के जुर्माने की तो उसे कमी की गई हैं. यह जुर्माना घटाकर 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत कर दिया गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार का हमेशा से जोर रहा हैं कि देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of doing Business) को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएं. इस कदम को इस मामले में की तरफ बड़ा कदम के रूप में देखा जा रहा है.  


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