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Income Tax Calculator: 10 लाख रुपये है सालाना इनकम तो नहीं देना होगा टैक्स, समझें आसान कैलकुलेशन
Income Tax Calculator: इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के तहत आप कुछ कटौती करके आप टैक्स बचा सकते हैं और 10 लाख तक के इनकम पर शून्य टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
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Income Tax Deduction: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स छूट दी गई है. ऐसे में अगर आपकी सात लाख रुपये से कम की इनकम है तो नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं. वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कई कटौतियों का दावा करके टैक्स में छूट ली जा सकती है.
अगर आपकी आय 10 लाख रुपये है और आप अपनी पूरी सैलरी बचाना चाहते हैं तो यहां कुछ ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं, जिसके तहत आप इनकम की पूरी बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं टैक्स में छूट लेने के लिए क्या-क्या करना होगा.
ये तरीके से बचाएं 5 लाख रुपये
- आईटी अधिनियम की धारा 16 (आईए) के तहत 50 हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन
- आईटी अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1,50,000 रुपये तक की कटौती, जिसके लिए आप जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आवास ऋण मूलधन आदि के भुगतान तहत दावा कर सकते हैं.
- आयकर की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की कटौती, एनपीएस योजना के तहत ले सकते हैं.
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार रुपये आईटी अधिनियम की धारा 80डी के ले सकते हैं.
- 2,00,000 रुपये तक के होम लोन पर ब्याज के संबंध में आईटी अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत कटौती की जा सकती है.
10 लाख रुपये की इनकम पर शून्य टैक्स
अगर आप इन सभी कटौती को एप्लाई कर लेते हैं तो आपकी इनकम अब 5 लाख रुपये या 5 लाख, 25 हजार रुपये हो जाएगी. इसका मतलब है कि अब आपको बाकी के 5 लाख रुपये इनकम पर 25000 का टैक्स देना होगा. इस टैक्स की राशि को आप धारा 87A के तहत छूट ले सकते हैं. यानी कि अब आपको 10 लाख रुपये की इनकम पर एक भी रुपये टैक्स नहीं देना होगा.
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ले सकते हैं लाभ
ये लाभ आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत उठा सकते हैं, लेकिन अगर 7 लाख से कम इनकम है तो आप बिना किसी कटौती का दावा किए 7 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं, क्योंकि बजट 2023 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर टैक्स छूट का ऐलान किया है.
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