इस साल बजट में टैक्स को लेकर नई व्यवस्था शुरू हुई है जिसके बाद टैक्स भरने के दो विकल्प हो गए हैं. अभी तक लोग परेशान हैं कि वो टैक्स की पुरानी व्यवस्था के हिसाब से टैक्स भरें या फिर नई व्यवस्था के हिसाब से. लेकिन इसी परेशानी से लोगों को निकालने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च कर दिया है. इस टैक्स कैलकुलेटर के जरिए टैक्स भरने वाले लोग आसानी से अपने टैक्स का हिसाब कर सकेंगे.
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ये ऑनलाइन कैलकुलेटर आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस कैलकुलेटर के माध्यम से करदाता देख पाएंगे कि उन्हें कितना टैक्स चुकाना होगा. जो छूटें नागरिकों को दी गई हैं उनका भी यहां उल्लेख है. आप लोगों को अपने ऑप्शन चुनने होंगे और सही जानकारी यहां देनी होगी जिसके बाद आपका टैक्स जोड़ कर आपको बता दिया जाएगा.
ये कैलकुलेटर उन लोगों के लिए मददगार है जो ये चाहते हैं कि कैसे कम से कम टैक्स देना पड़े. ये कैलकुलेटर दोनों हिसाब से आपकी आमदनी पर टैक्स की रकम बताएगा. इसके लिए आपको दिए गए कॉलम को उसी हिसाब से भरने होंगे.
बस खयाल ये रखना है कि अगर आपको पुराने हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना होगा तो आपको डिजक्शन वाले ऑप्शन के साथ कॉलम भरने होंगे.
आपको बता दें कि बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब का एलान किया है, जिसमें टैक्स पहले के मुकाबले कम किए गए हैं. हालांकि इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बचत पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है. इस तरह सरकार ने एक हाथ से लिया तो दूसरे हाथ से ले लिया. वित्त मंत्री ने साफ किया कि करदाता चाहें तो वो पुराने टैक्स स्लैब के तहत भी अपना टैक्स अदा कर सकते हैं.
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टैक्स कैलकुलेटर देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-
https://www.incometaxindia.gov.in/pages/tools/income-tax-calculator.aspx