ITR For Loan Processing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है और टैक्सपेयर्स के पास केवल 10 दिनों का समय बचा है ऐसे में इनकम टैक्स विभाग रिटर्न दाखिल करने के लिये टैक्सपेयर्स को रिझाने में जुट गया है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सेयर्स से अपील की है कि लोन प्रोसेसिंग के लिये इनकम टैक्स रिटर्न की बेहद जरुरत होती है इसलिये वे जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करें.    


लोन प्रोसेसिंग के लिये जरुरी है ये 


दरअसल जब भी कोई कस्टमर होमलोन, कारलोन या पर्सनल लोन या फिर कोई कारोबार करने के लिये बैंक के पास लोन लेने के लिये आवेदन करते हैं तो बैंक पर्सनल डिटेल्स लेने के लिये कई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. जिसमें पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, घर के पते के प्रूफ की कॉपी, पिछले छह महीने का बैंक खाते का स्टेटमेंट. लेकिन इनके अलावा भी बैंक एक बेहद जरुरी डॉक्यूमेंट की मांग करते जो लोन के अप्रूवल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो है आपके द्वारा दाखिल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ. बैंक लोन के लिये आवेदन करने वालों से पिछले दो साल के एसेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगते हैं. 


जल्द भरें आयकर रिटर्न


ऐसे में आपने इनकम टैक्स विभाग ट्वीट कर टैक्सपेयर्स से अपील की है कि लोन प्रोसेसिंग के लिये इनकम टैक्स रिटर्न का प्रूफ बेहद जरुरी डॉक्यूमेंट है इसलिये देर मत करें, फौरन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें. 




31 दिसंबर के बाद लगेगा पेनाल्टी 


आपको बता दें 31 दिसंबर 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिये इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी भरना पड़ेगा.